नान घोटाला : सरकारी गवाहों को आरोपी बनाने से अदालत का इंकार
नान घोटाला : सरकारी गवाहों को आरोपी बनाने से अदालत का इंकार
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रायपुर- छतीसगढ़ के बहुचर्चित नागरिक आपूर्ति निगम (नान) घोटाले में एसीबी अदालत ने सरकारी गवाहों को आरोपी बनाने का आवेदन ख़ारिज कर दिया, अदालत ने कहा कि सरकारी गवाह गिरीश शर्मा,अरविन्द ध्रुव और जीतनराम  नान के अध्यक्ष, प्रबंध संचालक, प्रबन्धक और अन्य जिम्मेदार अधिकारियों के निर्देश पर काम करते थे. ये प्रकरण में साक्ष्य की महत्वपूर्ण कड़ियाँ हैं.यदि इन्हें आरोपी बनाया जाता है तो अपराध की महत्वपूर्ण कड़ियाँ लुप्त हो जाएंगी, 

एसीबी अदालत ने नान के तत्कालीन अध्यक्ष डा. आलोक शुक्ला और एमडी अनिल टुटेजा के खिलाफ की गई कार्रवाई की जानकारी मांगी.इसके लिए एडीजी को ज्ञापन देने का आदेश दिया

दरअसल नान घोटाले के आरोपियों संदीप शर्मा, सतीश कैवर्त्त,सुधीर, आरपी पाठक,डीएस कुशवाह,कौशल किशोर,यदु व शिवशंकर भट्ट ने धारा 319 दप्रस के तहत आवेदन देकर आरोपियों ने कहा कि एफआईआर में अन्य आरोपियों गिरीश शर्मा,अरविन्द ध्रुव तथा जीतनराम के नाम होने के बावजूद उनको आरोपी नही बनाया गया.जबकि धारा 164 में दिए बयान में अपने अपराध को स्वीकार किया है. अदालत ने कहा कि न्यायहित में तीनों के खिलाफ साक्ष्य होने के बावजूद इन्हें आरोपी नही बनाया गया है. 

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