Apr 07 2016 02:24 PM
देहरादून : उत्तराखंड सरकार के अल्पमत में आने और विधायकों के बागी हो जाने के मामले में उच्च न्यायालय ने गुरूवार को केंद्र को सलाह दी। इस दौरान उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने न्यायालय में सुनवाई करते हुए कहा कि केंद्र अपनी मनमानी को बंद कर दे। उच्च न्यायालय ने इस मामले में कहा कि याचिकाकर्ताओं के हितों की वे रक्षा करेंगे।
दरअसल उत्तराखंड में लगे राष्ट्रपति शासन को लेकर न्यायालय ने कहा है कि केंद्र सरकार को इस मामले में मनमाना रवैया नहीं अपनाना चाहिए। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार मनमाना रवैया न अपनाए, वरना कोर्ट द्वारा धारा 356 को हटाया जा सकता है।
न्यायालय द्वारा यह भी कहा गया कि वे अध्यादेश में संशोधन की अनुमति दे देते हैं। केंद्र सरकार अपना काउंटर दायर कर सकता है। केंद्र सरकार अपना उत्तर मंगलवार को भी दाखिल कर सकता है।
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