मुजफ्फरपुर शेल्टर होम केस: SC ने CBI को जांच के लिए दिया तीन महीने का समय
मुजफ्फरपुर शेल्टर होम केस: SC ने CBI को जांच के लिए दिया तीन महीने का समय
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नई दिल्ली: मुजफ्फरपुर शेल्टर होम दुष्कर्म और 11 लड़कियों की हत्या मामले में सुप्रीम कोर्ट ने आज सुनवाई की. सुनवाई नयायधीश इंदु मल्होत्रा और न्यायाधीश एमआर शाह की पीठ ने की. आज शीर्ष अदालत में की गई सुनवाई में इस मामले के आरोपी ब्रजेश ठाकुर को करारा झटका लगा है. शीर्ष अदालत ने स्पष्ट कह दिया है कि इस मामले में आरोपियों के पक्ष में शीर्ष अदालत सुनवाई नहीं करेगा. 

इसके साथ ही आपको बता दें की शीर्ष अदालत से सीबीआई ने जांच के लिए 6 माह का समय मांगा था लेकिन शीर्ष अदालत ने तीन महीने का समय दिया है. शीर्ष अदालत ने धारा 377 आईपीसी और आईटी एक्ट और विजिटर जो लड़कियों का उत्पीड़न, ड्रग या ट्रैफिकिंग करते थे उनके बारे में भी छानबीन करने के लिए कहा है. उल्लेखनीय है कि मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई के नेतृत्व वाली बेंच ने सीबीआई से कहा था कि वो हत्या मामले की जांच 2 सप्ताह में पूरा करें. 

हालांकि सीबीआई की तरफ से पेश अटॉर्नी जनरल के के वेणुगोपाल ने अदालत से कहा था कि दो सप्ताह में जांच पूरा नहीं हो सकती, किन्तु वह इस मामले में स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करेंगे. अदालत ने मामले की गंभीरता को देखते हुए वेकेशन बेंच के समक्ष जून माह में मामले को फिर से सुनवाई के लिए लगाया था.

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