फेतुल्ला गुलेन को तख्तापलट के आरोपो में दो उम्रकैद के साथ 19 सौ साल अतिरिक्त कैद की सजा देने की मांग
फेतुल्ला गुलेन को तख्तापलट के आरोपो में दो उम्रकैद के साथ 19 सौ साल अतिरिक्त कैद की सजा देने की मांग
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इस्तांबुल: तुर्की के अभियोजकों द्वारा तख्तापलट की साजिश रचने के आरोप में मुस्लिम धर्म प्रचारक फेतुल्ला गुलेन को दो उम्रकैद के साथ 19 सौ साल अतिरिक्त कैद की सजा देने की मांग की गई है. उनके खिलाफ 2,527 पन्नों का आरोप-पत्र दाखिल किया गया है. जिसमे उनके संगठन को फेतुल्ला टेरर ऑर्गेनाइजेशन कहा गया है. ताकत के बल पर तुर्की की संवैधानिक सत्ता को नष्ट करने और सभी सरकारी प्रतिष्ठानों पर कब्जा करने की कोशिश का आरोप लगाया गया है.

गुलेन 1999 से अमेरिका में स्वनिर्वासित जीवन बिता रहे हैं. 15 जुलाई की रात हुए तख्तापलट के प्रयास के लिए तुर्की उनको जिम्मेदार बता रहा है. हालांकि गुलेन इससे इन्कार करते रहे हैं। उनके प्रत्यर्पण को लेकर उसका अमेरिका से विवाद भी चल रहा है. इस बीच, मंगलवार को उनके समर्थकों की धर-पकड़ के लिए पुलिस ने इस्तांबुल में 44 कंपनियों के दफ्तर पर छापे मारे. 120 कंपनी अधिकारियों के खिलाफ वारंट जारी किया गया है.

सोमवार को तीन अदालतों पर छापा मारकर पुलिस ने 136 न्यायिक कर्मियों को हिरासत में लिया था. तख्तापलट की साजिश में 173 अभियोजकों और न्यायिक कर्मचारियों की तलाश की जा रही है. 30 राजनयिकों की भी तलाश है. गौरतलब है कि 15 जुलाई के बाद से तुर्की में 35 हजार से ज्यादा लोग गिरफ्तार किए गए हैं और 76 हजार से ज्यादा सरकारी कर्मचारी निलंबित किए जा चुके हैं.

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