कर ना भरने वालों की सम्पत्ति होगी जब्त
कर ना भरने वालों की सम्पत्ति होगी जब्त
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गुड़गांव : नगर निगम के छूट दिए जाने के बाद भी यदि किसी के द्वारा 31 दिसंबर तक संपत्ति कर जमा नहीं करवाया गया तो निगम उनके खिलाफ कड़ा रुख अपना सकता है. साथ ही आपको इस बारे में भी जानकारी दे दे कि डिफाल्टर सूची में शामिल होने वाले लोगो की सम्पत्ति को 20 जनवरी के बाद सील कर दिया जाना है. साथ ही यह भी बताया जा रहा है कि यहाँ के जोन क्रमांक 4 में ही 3400 लोग ऐसे सामने आ रहे है जिन्होंने अभी तक सम्पत्ति कर जमा नहीं किया है. ऐसे मे निगम के द्वारा यह काम काफी चुनौती भरा हो सकता है.

जबकि अन्य तीन जोन को देखा जाये तो यहाँ डिफाल्टर की सूचि और भी लम्बी है. सुनने में आ रहा है कि निगम से जुड़े हुए 40 गाँवो के लोगों के द्वारा इसका विरोध भी किया जा रहा है. मामले में ही यह बात भी सुनने में आ रही है कि प्रदेश सरकार के एक आदेश पर निगम ने सम्पत्ति कर में 30 फीसदी की अतिरिक्त छूट भी दी है और इसके साथ ही ब्याज माफ़ी का लाभ अलग से दिया जा रहा है.

मामले में निगम से सामने आई एक रिपोर्ट ने यह कहा है कि हमारे द्वारा डेफ़ॉल्टेर्स की सूचि तैयार की गई है और उनको सम्पत्ति कर जमा करने के लिए एक आखिरी मौका भी दिया जा रहा है. यदि इसके बाद भी कर जमा नहीं किया जाता है तो सम्पत्ति सील कर दी जाना है.

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