एमपी हाईकोर्ट ने पीएससी प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम रोका
एमपी हाईकोर्ट ने पीएससी प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम रोका
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एमपी : मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने लोकसेवा आयोग में हुई कथित गड़बड़ियों को देखते हुए प्रारम्भिक परीक्षाओं के परिणामों पर आज बुधवार को रोक लगा दी है. इस मामले में हाईकोर्ट ने राज्य सरकार और राज्य लोक सेवा आयोग को नोटिस जारी किए हैं.

उल्लेखनीय है कि लोक सेवा आयोग की प्रारम्भिक परीक्षा में गड़बड़ी के आरोप लगाए गए थे.इसे लेकर हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी. बता दें कि याचिका में आरोप लगाया गया था कि 18 फरवरी को हुई प्रारंभिक परीक्षा में कई गड़बड़ियां सामने आई थी. इसके अलावा आयोग की वेबसाइट पर भी मॉडल आंसर शीट में गड़बड़ी पकड़ी गई थी.

बता दें कि इस परीक्षा को निरस्त करने की मांग को लेकर पूरे प्रदेश भर में छात्र विरोध कर रहे थे. राजधानी भोपाल और इंदौर में लोक सेवा आयोग के सामने छात्र धरने पर भी बैठे थे. लेकिन जब कोई सुनवाई नहीं हुई तो  ग्वालियर हाई कोर्ट में याचिका लगाई गई. प्रारंभिक परीक्षा में हुई गड़बड़ियों को देखते हुए हाई कोर्ट ने फिलहाल इसके परिणाम पर रोक लगा लगाते हुए राज्य सरकार और राज्य लोक सेवा आयोग को नोटिस भेजे हैं . अब इस मामले की अगली सुनवाई 5 अप्रैल को होगी. हालाँकि इससे नौकरी पाने वालों का इंतजार और लम्बा हो जाएगा.

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