मनी लॉन्डरिंग मामला: रतुल पुरी से तिहाड़ जेल में पूछताछ करेगी ईडी, कोर्ट ने दी इजाजत
मनी लॉन्डरिंग मामला: रतुल पुरी से तिहाड़ जेल में पूछताछ करेगी ईडी, कोर्ट ने दी इजाजत
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नई दिल्ली: दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय (ED) को रतुल पुरी से पूछताछ के लिए अनुमति दे दी है. मध्य प्रदेश के सीएम कमलनाथ के भांजे रतुल पुरी से अगस्ता वेस्टलैंड घोटाले से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में तीन दिनों तक पूछताछ की जाएगी. फिलहाल रतुल पुरी तिहाड़ जेल में कैद हैं. अदालत में ईडी ने कहा है कि इस मामले में एक गवाह को खतरा है.

इससे पहले ईडी ने गुरुवार को उद्योगपति रतुल पुरी के विरुद्ध मोजरबियर धोखाधड़ी केस में चार्जशीट दाखिल की थी. केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) के स्पेशल जस्टिस संजय गर्ग के समक्ष आरोप पत्र दाखिल किया गया था, जिसमें कारोबारी रतुल पुरी और मोजर बेयर फर्म का नाम है. मामले में भारी भरकम कागजी कार्रवाई का संज्ञान लेने के बाद जज ने 25 नवंबर को दस्तावेजों की जांच के लिए तारीख दी थी. सुनवाई के दौरान कोर्ट ने पुरी की न्यायिक हिरासत को भी सुनवाई की अगली तारीख तक बढ़ा दी थी.

रतुल पुरी ने कोर्ट के समक्ष एक आवेदन दाखिल कर दस्तावेजों को जेल में ले जाने और कोर्ट में पेश किए जाने पर उन्हें साथ लाने की इजाजत मांगी थी. अदालत ने इसकी स्वीकृति दे दी थी. ईडी का मामला सीबीआई द्वारा दर्ज 17 अगस्त की FIR के बाद सामने आया है. रतुल पुरी, उनके पिता दीपक पुरी, मां नीता पुरी, मध्य प्रदेश के सीएम कमलनाथ की बहन और अन्य के विरुद्ध सेंट्रल बैंक आफ इंडिया ने 354 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी का केस दर्ज कराया है.

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