मनी लॉन्ड्रिंग केस: सत्येंद्र जैन का मामला दूसरे जज को ट्रांसफर करने की मांग, ED ने दाखिल की याचिका
मनी लॉन्ड्रिंग केस: सत्येंद्र जैन का मामला दूसरे जज को ट्रांसफर करने की मांग, ED ने दाखिल की याचिका
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नई दिल्ली: केंद्रीय जांच एजेंसी प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने राउज एवेन्यू कोर्ट के प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के सामने एक आवेदन दाखिल करते हुए दिल्ली के कैबिनेट मंत्री सत्येंद्र जैन की मनी लॉन्ड्रिंग कार्यवाही को किसी अन्य जज को ट्रांसफर करने का अनुरोध किया है। जांच एजेंसी की याचिका पर 19 सितंबर को प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश विनय कुमार गुप्ता सुनवाई करेंगे। ED की याचिका में सत्येंद्र जैन का मामला विशेष न्यायाधीश गीतांजलि गोयल को स्थानांतरित करने की मांग की गई है।

स्पेशल जज गीतांजलि गोयल ने पिछली कुछ सुनवाई में मनी लॉन्ड्रिंग केस में जांच को लेकर एजेंसी को फटकार लगाईं थी। सत्येंद्र जैन की जमानत याचिका पर दलीलों से संबंधित कुछ तर्कों को उठाने के बाद जांच एजेंसी की याचिका में दिल्ली के कैबिनेट मंत्री सत्येंद्र जैन का केस स्पेशल जज गीतांजलि गोयल को ट्रांसफर करने की मांग की गई है। बता दें कि, कोर्ट इस वक़्त मामले में सत्येंद्र जैन और अन्य दो सह-आरोपियों अंकुश जैन और वैभव जैन की जमानत याचिकाओं पर लंबी दलीलें सुन रही थी। आरोपी की जमानत याचिका पर सुनवाई अंतिम चरण में पहुँच गई थी। तीनों व्यक्ति फिलहाल न्यायिक हिरासत में हैं।

ED के लिए अपील करते हुए अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (ASG) एसवी राजू ने 15 सितंबर को कोर्ट को सूचित किया कि वे सत्येंद्र जैन की जमानत की कार्यवाही को मौजूदा कोर्ट से स्थानांतरित करने की याचिका दाखिल कर रहे हैं।

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