मनी लॉन्ड्रिंग मामला: वाड्रा की गिरफ़्तारी पर 16 फरवरी तक रोक, लेकिन मामले पर अदालत सख्त
मनी लॉन्ड्रिंग मामला: वाड्रा की गिरफ़्तारी पर 16 फरवरी तक रोक, लेकिन मामले पर अदालत सख्त
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नई दिल्ली: कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा के पति रॉबर्ट वाड्रा की गिरफ़्तारी पर दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने 16 फरवरी तक रोक लगा दी है। अदालत ने तब तक उन्हें अंतरिम सुरक्षा देने का निर्देश भी दिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, अदालत ने सख्त रुख अपनाते हुए वाड्रा से जांच में सहयोग देने के लिए भी कहा है। अदालत ने 6 फरवरी को मामले में पूछताछ की मंजूरी दे दी है। मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में उन्होंने अदालत में अग्रिम जमानत याचिका दाखिल की है। वाड्रा ने गिरफ्तारी से बचने के लिए यह याचिका दी थी। 

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अब तक मिली जानकारी के मुताबिक, उन्हें 16 फरवरी तक के लिए अतंरिम राहत दी गई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, अदालत ने मनी लॉन्ड्रिंग के मामले को गंभीरता से लेते हुए वाड्रा से जांच अधिकारियों को पूरा सहयोग करने का भी आदेश दिया है। वाड्रा के वकील केटीएस तुलसी ने अदालत को अपने मुअक्किल की तरफ से जांच में सहयोग का विश्वास दिलाया है। 

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उल्लेखनीय है कि वाड्रा के नजदीकी सहयोगी कहे जाने वाले सुनील अरोड़ा के विरुद्ध ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया है। इस मामले में अरोड़ा को अदालत से 6 फरवरी तक के लिए गिरफ्तारी से अंतरिम राहत पहले ही दे दी गई है। यह मामला लंदन के 12, ब्रायनस्टन स्क्वेयर स्थित 19 लाख पाउंड (लगभग 17 करोड़ रुपये) की एक प्रॉपर्टी की खरीदारी में हुई मनी लॉन्ड्रिंग से सम्बंधित है। ईडी का दावा है कि इस संपत्ति के असली मालिक सोनिया गाँधी के दामाद रॉबर्ट वाड्रा हैं। 

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