'मौत की धमकियाँ मिल रही हैं, फ़ौरन सुनवाई करें..', सुप्रीम कोर्ट में बोले ज़ुबैर के वकील
'मौत की धमकियाँ मिल रही हैं, फ़ौरन सुनवाई करें..', सुप्रीम कोर्ट में बोले ज़ुबैर के वकील
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नई दिल्ली: विवादित पोर्टल AltNews के सह-संस्थापक मोहम्मद जुबैर ने उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा अपने खिलाफ दर्ज की गई FIR को निरस्त कराने के लिए सर्वोच्च न्यायालय का रुख किया है। इतना ही नहीं सुप्रीम कोर्ट ने उनकी याचिका को स्वीकार कर लिया है और शुक्रवार को सुनवाई का फैसला लिया है। दरअसल, यति नरसिंहानंद सरस्वती सहित कई लोगों को नफरत फैलाने वाला बताते हुए मोहम्मद जुबैर ने एक ट्वीट किया था, जिस पर उत्तर प्रदेश पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज की थी। न्यायमूर्ति इंदिरा बनर्जी और जेके माहेश्वरी ने इस पर कल सुनवाई करने का निर्णय लिया है। मोहम्मद जुबैर के वकील कोलिन गोंजाल्विस ने कोर्ट में पक्ष रखते हुए कहा कि इस पर फ़ौरन सुनवाई करने की आवश्यकता है।

उन्होंने आगे कहा कि मेरे क्लाइंट को मौत की धमकियां मिल रही है। ऐसे में उनकी सुरक्षा लिहाज से इस पर सुनवाई करना आवश्यक है। मोहम्मद जुबैर के वकील ने कोर्ट में कहा कि, 'अग्रिम जमानत की याचिका को खारिज कर दिया गया था। उन्हें मौत की धमकियां मिल रही हैं और उनके विरोधी उनका क़त्ल भी कर सकते हैं। ऐसे में इस मसले पर फ़ौरन सुनवाई करने की आवश्यकता है, क्योंकि हम उनकी सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं।' इससे पहले जुबैर ने FIR को निरस्त कराने के लिए इलाहाबाद उच्च न्यायालय का रुख किया था, मगर हाई कोर्ट से उन्हें राहत नहीं मिल पाई थी। 

बता दें कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने 13 जून को जुबैर के खिलाफ दर्ज मामले को खारिज करने से इनकार कर दिया था। यूपी पुलिस ने जुबैर के एक ट्वीट को लेकर उनके खिलाफ केस दर्ज किया है, जिसमें उन्होंने यति नरसिंहानंद, बजरंग मुनि और आनंद स्वरूप को नफरत फैलाने वाला कहा था। यूपी पुलिस ने मोहम्मद जुबैर के खिलाफ सेक्शन 295A के तहत प्राथमिकी दर्ज की है। उन पर धार्मिक भावनाओं को आहत करने और एक समुदाय की आस्था का अपमान करने का इल्जाम लगाया गया है। सर्वोच्च न्यायालय में पेश मोहम्मद जुबैर के वकील ने कहा है कि आप प्राथमिकी में भी देख सकते हैं कि कोई अपराध हुआ ही नहीं है। इस बीच यूपी पुलिस ने उन्हें इस मामले में सीतापुर अदालत में पेश किया है।

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