महादेव न्यास का मामला, रिसीवरों को कुछ बिंदु स्पष्ट नहीं
महादेव न्यास का मामला, रिसीवरों को कुछ बिंदु स्पष्ट नहीं
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ग्वालियर/ब्यूरो। मंगलवार को अचलेश्वर महादेव न्यास के मामले की सुनवाई की, लेकिन मंदिर के संचालन के लिए रिसीवरों को जो कार्य करना था, उन 13 बिंदुओं पर कोई कार्य नहीं हुआ है। रिसीवरों ने कोर्ट में एक आवेदन पेश कर तीन बिंदुओं पर मार्गदर्शन मांगा है। उन्हों ने कहा कि 26 सितंबर 2022 का आदेश उन्हें भेजा गया है। 

इस आदेश में रिसीवरों को कुछ बिंदु स्पष्ट नहीं हो रहे हैं। तीन बिंदु लिखकर दिए है, जिसमें रिसीवर की भूमिका के बारे में स्पष्ट करने की मांग की है। वहीं प्रशासन की ओर से तर्क दिया गया कि अलमारी सहित संपत्तियों की गणना के लिए कमेटी बना दी है, लेकिन रिसीवरों से समय नहीं मिल सका है, जिसकी वजह से कार्य नहीं हो सका है। दोनों के आवेदन पर कोर्ट में तीन नवंबर को सुनवाई होगी।

कोर्ट ने अचलेश्वर महादेव न्यास में अनियमितताएं बढ़ने पर न्यास की कार्यकारिणी भंग कर दिया है। कोर्ट ने सेवा निवृत्त न्यायाधीश अवधेश श्रीवास्तव को मुख्य रिसीवर व सेवा निवृत्त जिला न्यायाधीश संजय चतुर्वेदी को रिसवीर नियुक्त किया गया है। इन्हें कई अहम जिम्मेदारी दी गई हैं, जैसे कि अचलेश्वर महादेव न्यास का नया बायलाज बनाने के लिए एक कमेटी गठित करना है। जिसमें बुद्धजीवी वर्ग की मदद ली जाए, जैकि इंजीनियर, डाक्टर, वकील। कमेटी के सदस्यों का अनुमोदन न्यायालय से कराएं। 

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