महिलाएं करती हैं प्रताड़ित तो पुरुष भी उठा सकते हैं ये कदम
महिलाएं करती हैं प्रताड़ित तो पुरुष भी उठा सकते हैं ये कदम
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हिन्दू विवाह अधिनियम के अनुसार महिला के सपोर्ट में कई कानून बनाये गए हैं लेकिन पुरुषों की प्रताड़ना के लिए कुछ ही नियम हैं या फिर नही हैं. जब भी पुरुष अपनी पत्नी को प्रताड़ित करता है तो महिला किसी भी तरह के आरोप उस पर लगा देती है और उसे सजा करवा देती है लेकिन पुरुषों के साथ ऐसा नहीं हो पाता. बता दें, हिंदू विवाह अधिनियम के सेक्शन 13बी में  तलाक लेने के आधार बताए गए हैं जो महिला और पुरुष दोनों के लिए समान है. आइये जानते हैं वो कौनसे नियम ऐन जो दोनों के लिए एक जैसे हैं. 

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अगर कोई महिला ही अपने पति को प्रताड़ित करती है तो उसके खिलाफ भी चार्जेज बनते हैं आईपीसी की धाराओं के तहत केस भी दर्ज होता है. पति या पत्नी दोनों ही अगर को खतरनाक चीज़ से वार करता है उसे अपराध माना जाता है. इसके तहत आईपीसी की धारा 324 के तहत कार्रवाई की जाती है. चोट पहुंचाने में शामिल है दांतों से काटना, धारदार हथियार से हमला,  जीव-जंतु से कटवाना जैसे चीज़ें शामिल हैं. अगर ऐसा कोई भी करता है तो हमला करने वाले को धारा 325 के तहत आरोपी माना जाता है और उसे 7 साल की सज़ा हो सकती है. 

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इसके अलावा विस्फोटक सामग्री से किसी एक को नकुसान पहुंचाया जाता है तो उसे धारा 326 के तहत आरोपी माना जाता है जिसमें 10 साल की सजा का और चांटा मारना 322 के तहत है जो समान रूप से दोनों पर लागू है. 

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