परमाणु मुद्दे पर भारत के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र में शिकायत
परमाणु मुद्दे पर भारत के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र में शिकायत
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द हेग :मार्शल द्वीप ने भारत पर परमाणु हथियारों की दौड़ रोकने में विफल रहने का आरोप लगाते हुए सोमवार को उसके खिलाफ संयुक्त राष्ट्र की अंतरराष्ट्रीय न्याय अदालत (ICJ) में अपील की. इस पर भारत ने कड़ी प्रतिक्रिया जताते हुए ICJ को पत्र लिखकर कहा है कि NPT प्रावधान कानूनी बाध्यता के तौर पर उस पर लागू नहीं किए जा सकते.

दक्षिण प्रशांत सागर के देश ने की 3 परमाणु शक्तियों- भारत, पाकिस्तान और ब्रिटेन के खिलाफ मामलों के तहत संयुक्त राष्ट्र की शीर्षतम अदालत में भारत के खिलाफ कानूनी प्रक्रिया शुरू की, जिसे परमाणु निरस्त्रीकरण वार्ता की नई शुरुआत बताया जा रहा है.

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता विकास स्वरूप ने नई दिल्ली में कहा कि 'मार्शल द्वीप गणतंत्र ने भारत समेत सभी परमाणु संपन्न देशों के खिलाफ अंतरराष्ट्रीय अदालत में कार्यवाही शुरू की है और परमाणु अप्रसार संधि के अनुच्छेद 6 के अंतर्गत परमाणु निरस्त्रीकरण पर पारंपरिक कानूनी बाध्यता के उल्लंघन की बात कही है.' 

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि 'सरकार मानती है कि NPT, जिसमें भारत पक्षकार नहीं है, के प्रति हमारे संगत और सैद्धांतिक रुख को देखते हुए NPT प्रावधान कानूनी बाध्यता के रूप में भारत पर नहीं लगाए जा सकते.' उन्होंने कहा कि इस मामले में जल्द ही सुनवाई होगी.

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