आधार को अनिवार्य बनाने पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को फटकारा
आधार को अनिवार्य बनाने पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को फटकारा
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नई दिल्ली : कई सरकारी योजनाओं के लिए आधार को अनिवार्य बनाने पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को फटकार लगाई . सुप्रीम कोर्ट ने इस बारे में केंद्र सरकार से पूछा कि जब हमने सरकारी योजनाओं के लिए आधार कार्ड को वैकल्पिक करने का आदेश दे दिया है तो आप इसके लिए आधार कार्ड को अनिवार्य कैसे बना सकते हैं?

गौरतलब है कि इस विषय पर पीठ ने अटॉर्नी जनरल से कहा कि क्या इसका उपाय यह है कि आपके पास पैन बनवाने के लिए आधार होना चाहिए? इसे अनिवार्य क्यों बनाया गया?अटॉर्नी जनरल ने आधार पर केंद्र के कदम को उचित ठहराते हुए कहा कि मुखौटा कंपनियों को रुपए भेजने के लिए फर्जी पैन कार्डों का उपयोग किया जा रहा है.

अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने केंद्र की तरफदारी करते हुए न्यायमूर्ति ए के सीकरी की अध्यक्षता वाली पीठ से कहा कि यह पाया गया है कि लोग ऐसे पैन कार्डों की जानकारी दे रहे थे, जिन्हें फर्जी दस्तावेजों के जरिए बनवाया गया है. रोहतगी ने कहा कि ऐसे कई मामले सामने आए हैं, जिनमें एक व्यक्ति के पास कई पैन कार्ड थे और इन फर्जी कार्डों का इस्तेमाल फर्जी कंपनियों को धन का हस्तांतरण करने के लिए हो रहा था. लोग फर्जी पहचान पत्रों के आधार पर मोबाइल फोन के लिए सिम कार्ड खरीद रहे थे. तब शीर्ष अदालत ने सरकार से इसपर लगाम कसने को कहा था.

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