मजीठिया वेज बोर्ड मामला : सुप्रीम कोर्ट कर सकता है जागरण मालिको को तलब
मजीठिया वेज बोर्ड मामला : सुप्रीम कोर्ट कर सकता है जागरण मालिको को तलब
Share:

सुप्रीम कोर्ट में अख़बार मालिको के खिलाफ मजीठिया वेज बोर्ड अपने कर्मचारियों पर ना लागु करने के मामले को लेकर चल रही सुनवाई में आज दैनिक जागरण के मालिकों महेंद्र मोहन गुप्ता और संजय गुप्ता को उच्चत्तम न्यायलय द्वारा तालाब किया गया है. 

सुनवाई के दौरान देश भर के पत्रकारों का सुप्रीम कोर्ट में नेतृत्व कर रहे  एडवोकेट उमेश शर्मा ने कोर्ट में कहा, दैनिक जागरण द्वारा अपने किसी भी कर्मचारी को मजीठिया वेज बोर्ड के तहत न तो एरियर दिया गया है और न ही सेलरी दी जा रही है. इससे पहले सुप्रीम कोर्ट द्वारा आज सुनवाई के दौरान दैनिक जागरण के मालिको को कोर्ट में पेश होने का आदेश जारी किया गया था.

वही पत्रकार और आरटीआई एक्टिविस्ट शशिकांत सिंह द्वारा सुनवाई के बाद कहा गया की, 'आज सुप्रीम कोर्ट ने जो सख्ती दिखाई है उससे वे लोग बहुत प्रसन्न है और उम्मीद करते हैं कि मालिकों की मोटी चर्बी अब पिघलेगी.'

रिलेटेड टॉपिक्स
- Sponsored Advert -
Most Popular
मध्य प्रदेश जनसम्पर्क न्यूज़ फीड  

हिंदी न्यूज़ -  https://mpinfo.org/RSSFeed/RSSFeed_News.xml  

इंग्लिश न्यूज़ -  https://mpinfo.org/RSSFeed/RSSFeed_EngNews.xml

फोटो -  https://mpinfo.org/RSSFeed/RSSFeed_Photo.xml

- Sponsored Advert -