अदालत में बेटे ने पिता को पहचानने से किया इंकार, फिर हुआ कुछ ऐसा...
अदालत में बेटे ने पिता को पहचानने से किया इंकार, फिर हुआ कुछ ऐसा...
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इंदौर: मध्य प्रदेश के धार जिले में गुजारा भत्ता देने से बचने के लिए एक बेटे ने अपने ही वृद्ध पिता को पहचानने से मना कर दिया. दरअसल, धार के निवासी बाबूलाल लम्बे समय से धार के ही एक वृद्धाश्रम में रहकर अपना गुजरा कर रहे थे. ऐसे में कुछ वक़्त तक तो बाबूलाल के बेटे गोपाल ने पहले तो कुछ वर्षों तक अपने पिता को गुजारा भत्ता देता रहा, किन्तु बाद में इससे बचने के लिए अपने ही पिता को पहचानने से मुकर गया.

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उल्लेखनीय है कि गोपाल प्रत्येक महीने अपने पिता को 3 हजार रुपये का मासिक भत्ता दिया करता था, किन्तु कुछ समय बाद उसने पिता को आर्थिक तंगी का हवाला देते हुए गुजारा भत्ता देने से इंकार कर दिया. जब पिता ने इस पर आपत्ति जताई तो बेटे ने पिता को पहचानने से ही इंकार कर दिया. उम्र के इस पड़ाव में धार के वृ़द्धाश्रम में गुजारा करने को विवश बाबूलाल के वैसे तो तीन बच्चे हैं, किन्तु पत्नी से अलग होने के बाद दो बच्चे पत्नी के साथ,  तो एक बाबूलाल के साथ रहने लगा. बाबूलाल ने भी अपने बेटे को पढ़ाने लिखाने और उसका भविष्य संवारने में कोई कसर नहीं छोड़ी और अपना सब कुछ अपने पुत्र के नाम कर दिया, किन्तु जैसे ही पिता की जिम्मेदारी बेटे के कंधे पर आई उसने पल्ला झाड़ते हुए पिता को वृद्धाश्रम पहुंचा दिया.  पिता को वृद्धाश्रम में रखते हुए वह प्रत्येक महीने उन्हें तीन हजार रुपये पहुँचाने लगा, किन्तु कुछ समय बाद उसने वो भी देने से इंकार कर दिया.

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ऐसे में परेशान बाबूलाल ने अदालत की शरण ली. जहां उन्हें न्याय मिला और अदालत ने बेटे को पिता को 3 हजार रूपये प्रति माह गुजारा भत्ता दिए जाने का आदेश दिया. धार जिले की मुख्य न्यायाधीश कुटुम्ब न्यायालय उषा गेडाम ने मामले की सुनवाई करने के बाद बेटे गोपाल को पिता बाबूलाल को प्रत्येक महीने 3 हजार रुपये गुजारा भत्ता देने का आदेश दिया है. आपको बता दें कि बाबूलाल की आयु 75 साल है, जिन्होंने बेटे पर घर से भगाने और भरण-पोषण ना देने का आरोप लगाया था. जिसके बाद सबूतों के आधार पर अदालत ने गोपाल को उसका कर्तव्य बताते हुए पिता को गुजारा भत्ता देने का आदेश दिया है.

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