मधु मॉब लिंचिंग मामला: 12 आरोपियों को जमानत देने से केरल हाई कोर्ट ने किया इंकार
मधु मॉब लिंचिंग मामला: 12 आरोपियों को जमानत देने से केरल हाई कोर्ट ने किया इंकार
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कोच्ची: केरल उच्च न्यायालय ने 2018 में पलक्कड़ में मधु नामक एक आदिवासी व्यक्ति की घातक पिटाई और हत्या में शामिल होने के लिए दोषी ठहराए गए और सात साल जेल की सजा पाए 13 व्यक्तियों में से 12 को जमानत देने से इनकार कर दिया। अदालत ने पीड़ित के हाथ उसकी पीठ के पीछे बाँधकर काफी देर तक सार्वजनिक रूप से नग्न घुमाने की दोषियों की हरकतों का हवाला देते हुए मामले को "असाधारण" माना। 

केरल उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति पी बी सुरेश कुमार और न्यायमूर्ति पी जी अजितकुमार की पीठ ने कहा कि दोषियों के कृत्य ने "समाज की अंतरात्मा पर एक धब्बा लगा दिया है"। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, उच्च न्यायालय ने कहा, "इस तरह के कृत्य की प्रकृति ने सामाजिक चेतना और समाज के सांस्कृतिक ताने-बाने पर एक धब्बा लगा दिया है, जिसे सभ्य माना जाता है।" उनके कहने पर उनमें से कुछ ने कथित तौर पर पीड़िता की मां को धमकियां भी दीं। रिपोर्ट के अनुसार, उच्च न्यायालय ने कहा, "उन तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करते हुए याचिकाकर्ताओं (दोषियों) को जमानत पर रिहा करने की स्थिति में अपनी सुरक्षा के बारे में दूसरी प्रतिवादी (पीड़िता की मां) की चिंता उचित है।"

इसके साथ ही, मामले के मुख्य आरोपी की सजा अदालत ने निलंबित कर दी थी और उसे इस आधार पर जमानत दे दी गई थी कि वह उस सभा में मौजूद नहीं था, जिसने पीड़िता को परेशान किया था और उसका मजाक उड़ाया था। अदालत ने इस शर्त पर जमानत दी कि वह एक लाख रुपये के बांड और इतनी ही राशि की दो जमानत राशि जमा करेगा। बता दें कि, 22 फरवरी, 2018 को, अट्टापडी के रहने वाले एक आदिवासी महिला मधु पर चोरी में शामिल होने का आरोप लगाते हुए स्थानीय निवासियों के एक समूह ने जानलेवा हमला किया था। केरल की एक विशेष अदालत ने 5 अप्रैल को मधु की पीट-पीटकर हत्या करने के आरोप में 13 लोगों को सात साल जेल की सजा सुनाई थी।

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