गुजरात में 15 जून से लागू होगा लव जिहाद कानून, 10 साल की कैद का प्रावधान
गुजरात में 15 जून से लागू होगा लव जिहाद कानून, 10 साल की कैद का प्रावधान
Share:

अहमदाबाद: गुजरात में लव जिहाद कानून को गवर्नर आचार्य देवव्रत ने हरी झंडी दे दी है. अब सीएम रुपाणी ने गुजरात में लव जिहाद कानून 15 जून से लागू करने का निर्णय लिया है. इस कानून को राज्य में लागू किया जा रहा है ताकि कोई भी लालच, जबरदस्ती या किसी भी किस्म की हिंसा कर किसी का धर्म परिवर्तित न करवा सके. 

उल्लेखनीय है कि बीते दिनों गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने लव जिहाद कानून पर मुहर लगा दी थी. जिसके बाद गुजरात में लव जिहाद को लेकर प्रभावी कानून बन गया था. इस कानून के तहत धोखाधड़ी से शादी करके जबरदस्ती धर्म परिवर्तन कराने के मामले में 10 कैद की सजा का प्रावधान रखा गया है. बीते दिनों गुजरात विधानसभा में लव जिहाद विधेयक भारी हंगामे के बीच पारित हुआ था. गुजरात के गृह राज्य मंत्री प्रदीप सिंह जाडेजा ने बिल के बारे में जानकारी देते हुए बताया था कि जो लोग तिलक लगाकर हाथ में धागा बांधकर हिंदू या अन्य धर्म की लड़की के साथ धोखा करते हैं उनको नहीं बख्शा जाएगा. 

इस बिल के अनुसार, धर्म छुपाकर शादी करने वालों के खिलाफ 5 साल की कैद और 2 लाख जुर्माने का प्रावधान होगा. वहीं नाबालिग से शादी करने पर सात साल की सजा तीन लाख का जुर्माने का प्रावधान है. कानून की अवलेहना करने वालों को 3 लाख रुपये का जुर्माना और 7 साल की कैद का प्रावधान है.

बर्ड ग्रुप के कार्यकारी निदेशक अंकुर भाटिया का निधन, इस कारण गई जान

सरकारी प्रतिभूति अधिग्रहण कार्यक्रम: RBI ने की 1.2 लाख रुपये मूल्य के G-SAP2.0 की घोषणा

अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 8 पैसे की गिरावट पर बंद हुआ रुपया

रिलेटेड टॉपिक्स
- Sponsored Advert -
मध्य प्रदेश जनसम्पर्क न्यूज़ फीड  

हिंदी न्यूज़ -  https://mpinfo.org/RSSFeed/RSSFeed_News.xml  

इंग्लिश न्यूज़ -  https://mpinfo.org/RSSFeed/RSSFeed_EngNews.xml

फोटो -  https://mpinfo.org/RSSFeed/RSSFeed_Photo.xml

- Sponsored Advert -