इस राज्य में लव जिहाद कानून पर लगेगी रोक, विधानसभा में पेश नहीं किया जाएगा बिल
इस राज्य में लव जिहाद कानून पर लगेगी रोक, विधानसभा में पेश नहीं किया जाएगा बिल
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अहमदाबाद: गुजरात गवर्नमेंट ने निर्णय किया है कि कुछ समय के लिए राज्य में एंटी लव जिहाद कानून को अमल में नहीं लाया जानें वाला है। कानून के जानकारों के विचार विमर्श के उपरांत इस फैसले को लिया गया। जानकारों ने कहा कि एंटी लव जिहाद कानूनी तौर पर धारणीय नहीं है। राज्य गवर्नमेंट के सूत्रों ने कहा कि जानकारों के इस विचार के उपरांत सरकार इस बिल को विधानसभा के बजट सत्र में पेश नहीं करेगी, जो एक मार्च से शुरू होने वाला है। यूपी और मध्यप्रदेश जैसे बीजेपी शासित राज्यों में लव जिहाद के केसों को कम करने के लिए कानून पास किया गया था, गुजरात ने भी इसी सिलसिले में राज्य में बिल पेश करने का निर्णय किया। 

हालांकि राज्य गवर्नमेंट यह भूल गई कि प्रदेश में पहले से ही धर्म परिवर्तन को लेकर कानून बना हुआ है, जिसके तहत जबरन धर्म परिवर्तन नहीं कराया जा सकता। जिससे पहले राज्य गवर्नमेंट संबंधित विभागों को निर्देश दे चुकी है कि क्या राज्य में नया कानून लागू करने की आवश्यकता है या पुराने कानून में संशोधन किया जा जानें वाला है। जंहा इस बात का पता चला है कि राज्य सरकार के आंतरिक केसों के जानकार और एडवोकेट जनरल ने कहा कि राज्य में नए कानून या पुराने कानून में संशोधन कानूनी तौर पर धारणीय हो सकते हैं। दूसरे राज्यों में पास हुए इस तरह के कानून को सुप्रीम कोर्ट की ओर से चुनौती दी गई है।

ऐसी बहुत कम उम्मीद है कि राज्य में बजट सत्र के बीच इस बिल को पेश किया जा सकता है। गुजरात के उप सीएम नितिन पटेल ने कहा कि राज्य गवर्नमेंट को कई संगठनों और लोगों से कई प्रतिनिधि प्राप्त हुए हैं। हम यूपी और मध्यप्रदेश द्वारा बनाए गए कानून की प्रभावशीलता, लंबी अवधि के लिए प्रभाव और कानूनी दांव पेंच की समीक्षा करने में लगे हुए है।  नितिन पटेल ने कहा कि गवर्नमेंट उचित वक़्त पर इस कानून के लिए निरंतर लेगी। गुजरात के मौजूदा धर्म परिवर्तन कानून के तहत अगर कोई व्यक्ति दोषी पाया जाता है तो उसको 3 वर्ष की सजा या 50,000 रुपये का जुर्माना लगाने का प्रावधान है।

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