देशव्यापी लॉकडाउन के बीच सोमवार से लॉकडाउन में सशर्त छूट की गाइडलाइंस जारी कर सरकार ने कोरोना वायरस के खिलाफ लंबी लड़ाई का रोडमैप सामने रखा है. गृहमंत्रालय ने साफ कर दिया है कि कोरोना वायरस के मामलों कंटेनमेंट एरिया में यह छूट लागू नहीं होगा और किसी इलाके कोरोना का नया केस आने के बाद वहां कंटेनमेंट प्लान लागू हो जाएगा और यह छूट समाप्त हो जाएगी.
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आपकी जानकारी के लिए बता दे कि स्वास्थ्य मंत्रालय ने सभी राज्यों को अपने यहां रेड, आरेंज और ग्रीन जोन में विभाजित करने का निर्देश दिया है. रेड और आरेंज जोन में कंटेनमेंट प्लान लागू होगा और वहां आर्थिक गतिविधियों में छूट नहीं मिलेगी. जाहिर है तीन मई को लॉकडाउन खत्म होने की स्थिति में भी कमोबेश इन्हीं शर्तो के साथ काम करने की इजाजत होगी.
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वायरस के खिलाफ मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की घोषणा के अनुसार गृहमंत्रालय ने 20 अप्रैल से सशर्त व सीमित आर्थिक गतिविधियों को इजाजत देने का विस्तृत गाइडलाइंस जारी किया. गृहमंत्रालय के अतिरिक्त सचिव गोविंद मोहन ने साफ कर दिया कि इन छूट का मतलब कोरोना प्रभावित इलाकों में लॉकडाउन से राहत नहीं निकाला जाए. कोरोना वायरस को रोकने के लिए प्रभावित इलाकों में लॉकडाउन उसी तरह जारी रहेगा. सिर्फ उन इलाकों में यह छूट लागू होगी, जहां कोरोना का कोई केस नहीं मिला है या स्वास्थ्य मंत्रालय उसे कोरोना से मुक्त क्षेत्र कर दिया हो. जिन इलाकों में छूट मिली भी है, वहां लोगों को सोशल डिस्टैंसिंग का पालन कर अनिवार्य रूप से मास्क भी लगाना होगा.
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