आज से इंदौर में उद्योग-संस्थान हुए चालू, लेकिन ग्राहकों पर होगी पाबंदी
आज से इंदौर में उद्योग-संस्थान हुए चालू, लेकिन ग्राहकों पर होगी पाबंदी
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इंदौर: लॉकडाउन के चलते हर किसी का काम ठप पड़ा हुआ है. वहीं, बुधवार को जिला प्रशासन ने लॉकडाउन-4 में शहर के उद्योगों को एक बड़ी राहत दे दी है. इसके तहत शहर की औद्योगिक इकाइयों समेत कई प्रतिष्ठान खोलने के आदेश जारी कर दिए गए हैं. जो की राहत की खबर है. हालांकि सभी औद्योगिक संस्थानों को कोविड-19 की गाइडलाइन का पालन करना अनिवार्य होगा. इस पर कलेक्टर मनीष सिंह ने बुधवार देर रात आदेश जारी किए. इसके अनुसार शहर के पोलोग्राउंड औद्योगिक क्षेत्र, सांवेर रोड के 'ए' से एफ सेक्टर, नेमावर रोड रिंग रोड की औद्योगिक और ट्रेडिंग इकाइयां तथा बायपास के बाहर समस्त औद्योगिक इकाइयों को संचालन की अनुमति प्रदान की गई है. इन लोगों को गाइडलाइन का पालन तो करना ही होगा, वहीं रोजाना अपने सभी कर्मचारियों की थर्मल गन से स्क्रीनिंग भी करनी होगी.

बता दें की ये कर्मी प्रतिबंधित रहेंगे: 65 साल से अधिक उम्र और गर्भवती महिलाओं से काम करवाना प्रतिबंधित रहेगा. इन इकाइयों को काम करने की अनुमति सुबह 7 से शाम 6 बजे तक रहेगी. न्यू सियागंज : ऑनलाइन बुकिंग होगी यहां पर करीब 350 से अधिक व्यवसायिक संस्थान हैं. सुबह 11 बजे से 4 बजे तक खुलेंगे, लेकिन बुकिंग का काम ऑनलाइन होगा. कोई ग्राहक दुकान पर नहीं आएगा.

जानकारी के लिए बता दें की पेट्रोल पंप पर हवा भरवाने व पंचर सुधरवाने की सुविधा हो. सभी पेट्रोल पंप पर पंचर बनाने और हवा भरने की सुविधा अनिवार्य रूप से उपलब्ध होगी. ऐसा नहीं होने पर संचालक पर कार्रवाई होगी. वहीं, चश्मे की दुकानें सुबह 11 से 4 बजे तक खुली रहेगी शहर की सभी चश्मे की दुकानें 50 प्रतिशत स्टाफ के साथ सुबह 11 से 4 बजे तक खुली रहेगी.

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