प्रेमिका के भाई की गर्दन काटने वाले निजाम हाशमी की उम्रकैद निलंबित, हाई कोर्ट ने जमानत पर किया रिहा
प्रेमिका के भाई की गर्दन काटने वाले निजाम हाशमी की उम्रकैद निलंबित, हाई कोर्ट ने जमानत पर किया रिहा
Share:

मुंबई : 18 अप्रैल को अपनी प्रेमिका गीतांजलि इंगले के चचेरे भाई 20 वर्षीय उमेश इंगले का सिर काटने वाले निज़ाम असगर हाशमी की उम्रकैद की सज़ा को बॉम्बे हाई कोर्ट ने निलंबित कर दिया और जमानत दे दी। न्यायाधीशों के एक पैनल, न्यायमूर्ति एएस गडकरी और श्याम सी. चांडक ने "अंतिम-देखा सिद्धांत" को खारिज कर दिया। उनके लिए यह विश्वास करना मुश्किल था कि पीड़ित को मारने के लिए जिस हथियार का इस्तेमाल किया गया था, जो आरोपी को घुटने के स्तर तक पानी वाली खाई में मिला था, उसमें मानव खून था।

अदालत ने फैसला सुनाया, “यहां यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि, हालांकि वर्तमान अपराध में इस्तेमाल किया गया हथियार P.W.2 की उपस्थिति में एक खाई/तालाब से बरामद किया गया था, घुटने के स्तर तक पानी से भरे स्थान से, रासायनिक विश्लेषक रिपोर्ट उल्लेख है कि, उक्त हथियार पर मानव रक्त पाया गया था। प्रथम दृष्टया हम अभियोजन के मामले को उस हद तक स्वीकार नहीं कर सकते। बता दें कि,
पुलिस ने 2018 में उमेश इंगले की हत्या के आरोप में तत्कालीन 19 वर्षीय निज़ाम असगर हाशमी को गिरफ्तार किया था, क्योंकि उसे गीतांजलि और उसके चचेरे भाई की निकटता पसंद नहीं थी। 19 जून 2018 को, पुणे के कोंढवा बुद्रुक इलाके में पुण्यधाम आश्रम के पास कई मजदूरों को एक आदमी का सिर कटा और आंशिक रूप से नग्न शरीर मिला था। पचास फीट के दायरे में खून से सनी एक टी-शर्ट और एक चप्पल भी मिली थी।

मृतक पर किसी नुकीली चीज से हमला किया गया था, जिससे उसके हाथ और पेट पर चोटें आईं। इसके बाद हमलावर ने सबूत मिटाने के लिए अपने कपड़े उतार दिए। जांच के दौरान, कटा हुआ सिर और हत्या का हथियार एक नहर में पाया गया था। अभियोजन पक्ष ने कहा कि अपराधी ने उमेश इंगले को ईद के अवसर पर अपने साथ "शीर खुरमा" खाने के लिए कहा और उसकी हत्या की साजिश रची। अभियोजन पक्ष के अनुसार, निज़ाम असगर हाशमी ने युवक पर उस समय बेरहमी से हमला किया जब वह खाना खा रहा था और फिर उसकी पहचान छिपाने के लिए उसके शरीर को विकृत कर दिया। 30 सितंबर 2023 को, पुणे सत्र न्यायालय ने उन्हें भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के उल्लंघन में हत्या और धारा 201 के उल्लंघन में सबूत गायब करने का दोषी घोषित किया और मुकदमे के दौरान 24 गवाहों की गवाही के बाद उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई।

अभियोजन पक्ष ने दावा किया कि 19 जून 2018 को शाम लगभग 7:50 बजे निजाम हाशमी और उमेश इंगले CCTV फुटेज में उस स्थान के करीब दिखाई दे रहे थे, जहां क्षत-विक्षत शव सामने आया था। जस्टिस अजय गडकरी और श्याम चांडक की पीठ के अनुसार, दोनों को आखिरी बार एक साथ देखे जाने के लगभग तीन दिन बाद लाश मिली थी, जो समय का एक महत्वपूर्ण अंतर था। कोर्ट ने कहा कि, “आवेदक अपनी गिरफ्तारी की तारीख यानी 21 जून 2018 से सलाखों के पीछे है और आज तक 5 साल और 6 महीने से अधिक समय से जेल में है। अपील के लंबित रहने के दौरान उपरोक्त को देखते हुए हम आवेदक की सजा को निलंबित करने और उसे जमानत पर बढ़ाने के इच्छुक हैं।'' 

दोनों बिबावेवाडी स्थित बालाजी फिटनेस क्लब में जाते थे। उमेश इंगले 16 जून 2018 को वहां जाने के लिए घर से निकला, लेकिन वह कभी वापस नहीं आया। इंगले और निज़ाम हाशमी को CCTV फुटेज में एक साथ कैद किया गया था और उसी दिन एक गवाह ने भी उन्हें साथ देखा था। निज़ाम हाशमी के खुलासे के बाद अधिकारियों को हत्या के हथियार "सत्तूर" के साथ नहर के बगल में एक खाई में हिंदू व्यक्ति का पैन कार्ड और सेल फोन मिला।

आरोपी की वकील सना रईस खान के अनुसार, हथियार घटना के चार दिन बाद एक तालाब में सामने आया था, जो घुटनों तक पानी में था, फिर भी उस पर अभी भी खून के धब्बे थे। उन्होंने कहा कि रासायनिक विश्लेषण के निष्कर्षों के आधार पर हथियार का खून मृतक से मेल नहीं खाता। निज़ाम असगर हाशमी ने दोषसिद्धि के खिलाफ अपील की और सजा को निलंबित करने और जमानत पर रिहा करने की मांग करते हुए एक अंतरिम आवेदन दायर किया। गिरफ्तारी के बाद निज़ाम हाशमी पांच साल छह महीने से ज्यादा समय से जेल में बंद हैं। अदालत ने इन विचारों के आलोक में उनकी अपील लंबित रहने के दौरान उन्हें जमानत देने का फैसला किया।

अदालत ने उन्हें 50,000 रुपये का पीआर बांड और इतनी ही राशि में एक या दो आर्थिक रूप से स्थिर स्थानीय जमानतदार जमा करने पर जमानत प्रदान की। आरोपित को पहले साल तक हर महीने के पहले सोमवार को और फिर उसके बाद हर तीसरे महीने पुणे के कोंढावा पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट करना होगा। यदि लगातार दो बार जमानत प्रतिबंधों का उल्लंघन किया जाता है, तो अभियोजन पक्ष यह अनुरोध करने के लिए स्वतंत्र है कि जमानत रद्द कर दी जाए।

मनीष सिसोदिया को जेल या बेल ? कोर्ट ने सुरक्षित रखा फैसला

'पाकिस्तान भी कहता हैं कि काश मोदी वहां होते...', मोहन यादव ने की PM की तारीफ

'इस्लामी कानून के मुताबिक 15 वर्षीय लड़की का निकाह जायज़..', वकील मोहम्मद सलीम की दलील पर क्या बोली हाई कोर्ट ?

रिलेटेड टॉपिक्स
- Sponsored Advert -
मध्य प्रदेश जनसम्पर्क न्यूज़ फीड  

हिंदी न्यूज़ -  https://mpinfo.org/RSSFeed/RSSFeed_News.xml  

इंग्लिश न्यूज़ -  https://mpinfo.org/RSSFeed/RSSFeed_EngNews.xml

फोटो -  https://mpinfo.org/RSSFeed/RSSFeed_Photo.xml

- Sponsored Advert -