'इस्लामी कानून के मुताबिक 15 वर्षीय लड़की का निकाह जायज़..', वकील मोहम्मद सलीम की दलील पर क्या बोली हाई कोर्ट ?
'इस्लामी कानून के मुताबिक 15 वर्षीय लड़की का निकाह जायज़..', वकील मोहम्मद सलीम की दलील पर क्या बोली हाई कोर्ट ?
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चंडीगढ़: पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने एक नाबालिग लड़की से शादी करने वाले मुस्लिम व्यक्ति को अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि 15 वर्षीय लड़की से उसकी शादी यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण (POCSO) अधिनियम का उल्लंघन है। अदालत ने मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहत शादी को सही ठहराने की आरोपी की कोशिश को खारिज कर दिया।

मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति हरप्रीत कौर ने की, जिन्होंने कहा कि आरोपी ने जून 2023 में नाबालिग लड़की से शादी की थी, जिसके बाद लड़की के पिता ने उसके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की। अपहरण और आईपीसी की अन्य धाराओं के साथ POCSO अधिनियम के तहत दर्ज की गई एफआईआर में आरोप लगाया गया कि आरोपियों ने बोलेरो वाहन में लड़की को उसके घर से अपहरण कर लिया था। पुलिस ने फरवरी 2024 में पीड़िता को बरामद कर लिया और उसने मजिस्ट्रेट के सामने बयान दिया। अपने माता-पिता के साथ घर लौटने से इनकार करने के बावजूद, उसकी उम्र को देखते हुए, उसे पंजाब सरकार के बाल गृह में रखा गया था। पीड़िता के स्कूल दस्तावेजों के अनुसार उसकी जन्मतिथि 2008 पाई गई। हालांकि, आरोपी ने एक निजी डायग्नोस्टिक सेंटर से मेडिकल जांच रिपोर्ट प्राप्त करके खुद का बचाव करने का प्रयास किया, यह दावा करते हुए कि पीड़िता वयस्क थी।

इसके बाद से आरोपी फरार है और पुलिस उसकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। गिरफ्तारी से बचने की कोशिश में आरोपी ने पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट में अग्रिम जमानत की अर्जी दाखिल की। मामले की सुनवाई 2 अप्रैल को हुई, जिसमें आरोपी का प्रतिनिधित्व मोहम्मद सलीम ने अपने वकील के रूप में किया, जबकि वकील हिमानी अरोड़ा ने सरकार की ओर से बहस की। लड़की के पिता ने बिक्रमजीत सिंह को अपना निजी वकील भी नियुक्त किया और जमानत याचिका का विरोध किया।

वकील मोहम्मद सलीम ने पिछले मामले का हवाला दिया जिसमें पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने वयस्क होने के बाद एक मुस्लिम लड़की की शादी की अनुमति दी थी। उन्होंने दलील दी कि 15 साल की लड़की की शादी को मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहत वैध माना जाना चाहिए। हालांकि, दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद, न्यायमूर्ति हरप्रीत कौर ने आरोपी को अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया, और इस बात पर जोर दिया कि लड़की की उम्र के कारण POCSO अधिनियम के तहत उसके खिलाफ की गई कार्रवाई उचित थी।

अदालत ने एक निजी डायग्नोस्टिक संस्थान के माध्यम से आरोपी द्वारा प्रदान की गई मेडिकल रिपोर्ट को नजरअंदाज करते हुए पीड़िता के पिता द्वारा प्रस्तुत शिक्षा प्रमाण पत्र को लड़की की उम्र के प्रमाण के रूप में स्वीकार कर लिया।

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