पटना में तंबाकू उत्पाद बेचने के लिए लायसेंस जरुरी
पटना में तंबाकू उत्पाद बेचने के लिए लायसेंस जरुरी
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पटना : बिहार की राजधानी पटना में  नगर निगम द्वारा एक नया फरमान जारी किया गया है , जिसके तहत अब तंबाकू उत्पाद बेचने वालों को लाइसेंस लेना अनिवार्य होगा. इस आदेश में यह भी कहा गया है कि अगर किसी ने तंबाकू उत्पाद  बेचने का लाइसेंस लिया है, तो वह चॉकलेट, बिस्किट, चिप्स या कोल्ड ड्रिंक नहीं बेच सकेगा. पहली बार लागू हो रहे इस नियम के कारण राजधानी में हजारों छोटे दुकानदारों की मुश्किलें बढ़ जाएंगी.

इस बारे में नगर निगम के अधिकारियों ने बताया कि 2007 में पारित बिहार नगर निगम एक्ट में इस लाइसेंस का प्रावधान किया गया था, लेकिन इसे लागू पहली बार किया जा रहा है. वहीँ केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा सितंबर में जारी एक निर्देश का पालन भी जरुरी है , जिसमें कहा गया है कि नगर निगम बिना लाइसेंस के तंबाकू से बने उत्पादों की बिक्री न होने दे.

उल्लेखनीय है कि इस आदेश का उद्देश्य तंबाकू सेवन खासकर गुटका, सिगरेट का उपयोग कम करना है, हालाँकि इस आदेश के पालन से निगम के राजस्व पर भी असर पड़ेगा. फिलहाल अकेले पटना में ही तीन करोड़ रुपये के तंबाकू उत्पादों की खरीद-बिक्री होती है. वही एक सर्वे के अनुसार राज्य में 53 प्रतिशत लोग किसी न किसी तंबाकू पदार्थ का सेवन करते हैँ. बता दें कि इस नियम को पहले पटना में पायलट प्रोजेक्ट की तरह लागू कर अध्ययन किया जाएगा. यदि नतीजे अच्छे रहे तो बाद में पूरे राज्य में धीरे-धीरे इसे बढ़ाया जाएगा.

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