कानून समिति ने दिया सरोगेट गर्भावस्था पर प्रतिबंध हटाने का प्रस्ताव
कानून समिति ने दिया सरोगेट गर्भावस्था पर प्रतिबंध हटाने का प्रस्ताव
Share:

बीजिंग : नेशनल पीपुल्स कांग्रेस (एनपीसी) की कानून समिति ने मसौदा कानून संशोधन में सरोगेट गर्भावस्था पर प्रतिबंध लगाने के विवादास्पद प्रावधान को समाप्त करने का सुझाव दिया है। एनपीसी की स्थाई समिति की शनिवार को हुई बैठक के बाद जारी बयान के मुताबिक, इस प्रावधान पर कानून निर्माताओं की अलग-अलग राय है। परिवार नियोजन कानून में मसौदा संशोधन में शादीशुदा जोड़े को दो बच्चे करने की अनुमति दी गई है।

यह मसौदा सोमवार को एनपीसी की स्थाई समिति के द्विपमासिक सत्र में समीक्षा के लिए रखा गया है। यदि इस मसौदे को स्वीकार कर लिया जाता है तो यह दशकों से चले आ रहे एक दंपति, एक संतान नीति की जगह लेगा। गौरतलब है कि अक्टूबर में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना (सीपीसी) की केंद्रीय समिति ने देश में शादीशुदा जोड़ों को दो संतान पैदा करने की मंजूरी देने का प्रस्ताव रखा था। इस मसौदे में शुक्राणु, अंडे, निषेचित अंडे और भ्रूण का व्यापार करना मना है।

किसी भी स्वरूप में सरोगेट गर्भावस्था की भी मंजूरी नहीं दी गई है। बयान के मुताबिक, चर्चा में शामिल कुछ नीति निर्माताओं का कहना है कि इस संशोधन को दो संतान नीति पर केंद्रित होना चाहिए क्योंकि सरोगेट गर्भावस्था कम प्रासंगिक है। एनपीसी कानून समिति ने सरोगेट गर्भावस्था पर प्रतिबंध को समाप्त करने और प्रतिबंध का उल्लंघन करने पर दंड देने के लिए दूसरा प्रावधान लाने का सुझाव दिया है।

रिलेटेड टॉपिक्स
- Sponsored Advert -
मध्य प्रदेश जनसम्पर्क न्यूज़ फीड  

हिंदी न्यूज़ -  https://mpinfo.org/RSSFeed/RSSFeed_News.xml  

इंग्लिश न्यूज़ -  https://mpinfo.org/RSSFeed/RSSFeed_EngNews.xml

फोटो -  https://mpinfo.org/RSSFeed/RSSFeed_Photo.xml

- Sponsored Advert -