डोरंडा केस में लालू यादव को मिली बड़ी राहत, कोर्ट ने दी जमानत
डोरंडा केस में लालू यादव को मिली बड़ी राहत, कोर्ट ने दी जमानत
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पटना: चारा घोटाले से जुड़े डोरंडा ट्रेजरी मामले में लालू प्रसाद यादव को जमानत मिल गई है। यह केस डोरंडा कोषागार से 139 करोड़ रुपये की निकासी का है। 1990 से 1995 के बीच डोरंडा कोषागार से 139 करोड़ रुपये की निकासी की गई थी। लगभग 27 वर्ष पश्चात् अदालत ने इसी वर्ष फरवरी में इस घोटाले पर फैसला सुनाया था, जिसमें लालू यादव को अपराधी पाया गया था। इस मामले में लालू यादव को 5 वर्ष की सजा हुई है।

आपको बता दें कि CBI ने 1996 में भिन्न-भिन्न कोषागारों से गलत तरीके से अलग-अलग राशियों की निकासी को लेकर 53 मामले दर्ज किए थे। ये रुपयों को संदिग्‍ध तौर पर पशुओं तथा उनके चारे पर खर्च होना बताया गया था। 53 मामलों में से डोरंडा कोषागार का मामला सबसे बड़ा था। जिसमें सबसे ज्यादा 170 अपराधी सम्मिलित हैं। इसमें से 55 अपराधियों की मौत हो चुकी है।

वही चारा घोटाले से जुड़े 4 मामलों में लालू यादव को पहले सजा प्राप्त हो चुकी है। चाईबासा कोषागार से 37.7 करोड़ के अवैध निकासी में लालू जमानत पर हैं। इसमें उन्हें 5 वर्षीय सज़ा हुई थी। देवघर कोषागार से 79 लाख के अवैध निकासी के घोटले के दूसरे मामले में भी वे जमानत पर हैं। इस केस में उन्हे साढ़े 3 वर्ष की सज़ा सुनाई गई थी। लालू यादव को 33.13 करोड़ के चाईबासा कोषागार से अवैध निकासी के तीसरे केस में भी जमानत प्राप्त हुई थी। इस केस में उन्हें 5 वर्ष की सज़ा हुई थी। दुमका कोषागार से 3.13 करोड़ की अवैध निकासी के चौथे केस में उन्हें दो भिन्न-भिन्न धाराओं में 7-7 वर्ष की सज़ा सुनाई गई थी, किन्तु उसमें भी वे जमानत पर हैं।

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