लखीमपुर हिंसा: आशीष मिश्रा की जमानत को लेकर यूपी सरकार को सुप्रीम कोर्ट का नोटिस, माँगा जवाब
लखीमपुर हिंसा: आशीष मिश्रा की जमानत को लेकर यूपी सरकार को सुप्रीम कोर्ट का नोटिस, माँगा जवाब
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नई दिल्ली: लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा और यूपी सरकार को नोटिस जारी कर जवाब माँगा है. बता दें कि आरोपी आशीष मिश्रा को इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा दी गई जमानत को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई. शीर्ष अदालत ने सरकार को गवाहों को सुरक्षा प्रदान करने का आदेश दिया है. एक गवाह पर हुए हमले पर राज्य सरकार, कोर्ट में रिपोर्ट दायर करेगी. मामले की अगली सुनवाई अब 24 मार्च को की जाएगी. लखीमपुर खीरी हिंसा मामले चार किसानों समेत आठ लोगों की जान गई थी.

सर्वोच्च न्यायालय आशीष मिश्रा की जमानत को चुनौती देने वाली याचिका पर मंगलवार को सुनवाई करने के लिए 11 मार्च को तैयार हो गई थी. यूपी के लखीमपुर खीरी में हिंसा में मारे गए किसानों के परिवारों के तीन सदस्यों ने मामले में मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा को इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा जमानत दिये जाने को चुनौती देते हुए शीर्ष अदालत में एक याचिका दाखिल की. इलाहाबाद उच्च न्यायालय की एकल बेंच ने 10 फरवरी को मिश्रा को मामले में जमानत दे दी थी. इससे पहले वह चार माह तक हिरासत में रहे थे.

बता दें कि हाल ही में, अधिवक्ता शिव कुमार त्रिपाठी और सी. एस. पांडा ने आशीष मिश्रा की जमानत निरस्त करने की मांग करते हुए एक और याचिका दाखिल की थी, जिनके पत्र पर सुप्रीम कोर्ट ने घटना का स्वत: संज्ञान लिया था.

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