10 कर्मचारियों वाले संस्थान को श्रम मंत्रालय की सौगात
10 कर्मचारियों वाले संस्थान को श्रम मंत्रालय की सौगात
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नई दिल्ली : जल्द ही श्रम मंत्रालय ईपीएफ के नियमों में तबदीली कर सकता है, नियमों में होने वाले संभावित बदलाव से 50 लाख से ज्यादा कर्मचारियों को फायदा मिलेगा. संभावित प्रावधान के अनुसार 10 या उससे ज्यादा कर्मचारियों वाली संस्था भी अब EPF के दायरे में आएगी, अब तक यह सीमा 20 कर्मचारियों की थी.

कर्मचारियों को ज्यादा सुरक्षा देने के उद्देश्य से श्रम मंत्रालय कम से कम 10 कर्मचारियों वाली इकाइयों को EPF के दायरे में लाने के लिए एक अधिसूचना जारी कर सकता है. अभी EPFO और विभिन्न कानूनी प्रावधानों के तहत 20 या इससे अधिक कर्मचारियों वाली फर्मों के लिए EPFO की सामाजिक सुरक्षा योजना में अंशदान करना जरूरी है.

रिपोर्ट्स के हवाले से वरिष्ठ अधिकारी ने बताया की श्रम मंत्रालय एक कार्यकारी आदेश के जरिये (EPF के लिए) न्यूनतम कर्मचारी सीमा घटाना चाहता है. इसे EPF और एमपी कानून में प्रस्तावित संशोधनों में भी शामिल किया गया है.

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