कोच्ची: केरल के एर्नाकुलम जिले में 5 साल की बच्ची के अपहरण, बलात्कार और हत्या के आरोपी असफाक असलम को इस मामले में दोषी पाया गया है। एर्नाकुलम POCSO कोर्ट के जज के सोमन ने मामले में फैसला सुनाया। सजा पर सुनवाई 9 नवंबर को होगी। अभियोजन पक्ष ने कहा कि कोर्ट ने आरोपी (असफाक असलम) को उसके खिलाफ लगाई गई सभी 16 धाराओं के तहत दोषी पाया। आरोपी के लिए फांसी की सजा की मांग की है।
क्या था मामला?
मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, इसी साल 28 जुलाई को एक प्रवासी परिवार की 5 वर्षीय बच्ची का असफाक आलम ने अपहरण कर लिया था. अगली सुबह उसका शव अलुवा के पास एक स्थानीय बाजार के पीछे एक दलदली इलाके में एक बोरे के अंदर बंधा हुआ पाया गया। यातना देकर मारने से पहले उसके साथ बलात्कार किया गया।
केरल पुलिस ने 30 दिन में मामले की जांच पूरी कर आरोप पत्र दाखिल कर दिया था। आरोपपत्र दाखिल होने के 26 दिन के भीतर सुनवाई पूरी कर ली गई. अपराध होने के 100वें दिन फैसला सुनाया गया है।
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