सुप्रीम कोर्ट ने जारी किया नया आदेश, कहा- "केरल श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर ट्रस्ट को देना होगा 25 साल की आमदनी..."
सुप्रीम कोर्ट ने जारी किया नया आदेश, कहा-
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केरल के पद्मनाभ स्वामी मंदिर ट्रस्ट को पिछले 25 वर्षों से आय और व्यय के ऑडिट का कार्य शुरू करना होगा, हम बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को इस बात कर मोहर भी लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऑडिट में केरल मंदिर और गवर्निंग ट्रस्ट का वित्त शामिल होगा और इस काम के लिए तीन महीने के समय में होगा।

कोर्ट ने बुधवार को श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर ट्रस्ट द्वारा दायर याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें पिछले साल हाई कोर्ट के आदेश के अनुसार इसे 25 साल के ऑडिट से छूट देने की मांग की गई थी। न्यायमूर्ति यू यू ललित की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि ऑडिट जल्द से जल्द पूरा किया जाना चाहिए, अधिमानतः तीन महीने के भीतर। ट्रस्ट ने तर्क दिया था कि यह एक अलग इकाई है और अदालत का मतलब केवल मंदिर के ऑडिट के लिए था।

एक जिला न्यायाधीश की अध्यक्षता में मंदिर की प्रशासनिक समिति ने आगे तर्क दिया था कि यह पहले से ही बहुत वित्तीय तनाव में है, और ट्रस्ट दिन-प्रतिदिन के खर्चों को पूरा करने की अपनी जिम्मेदारी से बच रहा है। समिति की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता आर बसंत ने कहा था कि केरल में सभी मंदिर बंद हैं और इस मंदिर का मासिक खर्च 1.25 करोड़ रुपये है, लेकिन हमें मुश्किल से 60-70 लाख रुपये मिल पाते हैं। इसलिए हमने कुछ निर्देश मांगे हैं। 

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