केरल और कर्नाटक की बॉर्डर पर शुरू होगा आवागमन, दोनों राज्यों में बनी सहमति
केरल और कर्नाटक की बॉर्डर पर शुरू होगा आवागमन, दोनों राज्यों में बनी सहमति
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कोच्ची: केंद्र सरकार ने मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया है कि कोरोना वायरस संक्रमण के कारण कर्नाटक और केरल की सीमा पर लगाए गए अवरोध हटाने के बारे में दोनों राज्यों के बीच सहमति बन गई है। अंतरराज्यीय सीमा पर मरीजों को उपचार के लिए ले जाने के बारे में रूपरेखा तैयार हो गई है। मुख्य न्यायाधीश एस ए बोबडे, जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस दीपक गुप्ता की पीठ को केन्द्र की तरफ से सॉलिसीटर जनरल तुषार मेहता ने यह जानकारी दी है। 

पीठ वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए केरल हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ कर्नाटक सरकार की अपील पर सुनवाई कर रही थी। मेहता ने कहा कि कोरोना वायरस महामारी की वजह से सड़क मार्ग बाधित किए जाने का विवाद दोनों प्रदेशों ने सुलझा लिया है। उन्होंने कहा कि तीन अप्रैल के सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुरूप कर्नाटक और केरल के मुख्य सचिवों के साथ केन्द्रीय गृह सचिव की बैठक हुई थी जिसमें तलापड़ी सीमा से उपचार के लिए मरीजों को ले जाने के मापदंडों पर सहमति बन गई है।

पीठ ने कहा कि ऐसी स्थिति में सीमा विवाद के मुद्दे पर केरल हाई कोर्ट के एक अप्रैल के आदेश के खिलाफ कर्नाटक सरकार समेत सारी याचिकाओं का निस्तारण कर सकती है। कर्नाटक सरकार ने अपनी अपील में कहा था कि हाई कोर्ट ने अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर यह आदेश दिया है।

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