शनिवार को देर रात सुनवाई करते हुए मद्रास हाईकोर्ट ने पूर्व केंद्रीय वित्त मंत्री पी. चिदंबरम के बेटे कार्ति चिदंबरम को बड़ी राहत देते हुए अग्रिम जमानत दे दी. बता दें कि कांति के खिलाफ आयकर विभाग की तरफ से विदेशी संपत्ति की घोषणा न करने को लेकर काला धन अधिनियम के तहत वारंट जारी किया था. हाईकोर्ट ने आयकर विभाग को हिदायत देते हुए कहा है कि कार्ति के खिलाफ जारी वारंट को तब तक स्थगित रखा जाए, जब तक वह अपने विदेशी दौरे से वापस नहीं आ जाते.
वहीं कार्ति चिदंबरम ने 28 जून से पहले सम्बंधित आयकर अधिकारी के समक्ष पेश होने का वादा किया है. जानकारी के मुताबिक, आयकर विभाग की तरफ से वारंट इशू होने के बाद कार्ति के वकील शनिवार देर रात मद्रास हाईकोर्ट की चीफ जस्टिस इंदिरा बनर्जी के यहां पहुंचे, लेकिन बनर्जी ने मामले की सुनवाई कर रहे जज से ही अग्रिम जमानत मांगने के आदेश दिए.
इसके बाद जस्टिस एडी जगदीश के यहां कार्ति और आयकर विभाग के वकील सुनवाई के लिए इकठ्ठा हो गए. यहां आयकर विभाग ने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि तीन बार बुलाने पर भी कार्ति के जांच में शामिल नहीं होने के कारण यह वारंट जारी किया है. इस पर कार्ति के वकीन ने 28 जून से पहले पेश होने के लिखित वादे पर अग्रिम जमानत हासिल की.
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