झारखंड हाई कोर्ट से बाबूलाल मरांडी को राहत, स्पीकर के नोटिस पर लगी रोक
झारखंड हाई कोर्ट से बाबूलाल मरांडी को राहत, स्पीकर के नोटिस पर लगी रोक
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नई दिल्ली: दलबदल मामले में पूर्व सीएम बाबूलाल मरांडी को झारखंड उच्च न्यायालय से बड़ी राहत मिली है. झारखंड उच्च न्यायालय ने विधानसभा स्पीकर द्वारा जारी नोटिस पर रोक लगा दी है. फिलहाल विधानसभा में जो दलबदल केस पर सुनवाई होनी थी, उस पर भी रोक लग गई है. झारखंड उच्च न्यायालय में इस मामले पर अब 13 जनवरी को सुनवाई होगी. 

उल्लेखनीय है कि विधानसभा स्पीकर रवींद्र चरण महतो ने दलबदल मामले में बाबूलाल मरांडी को नोटिस भेजा था. उसी नोटिस को बाबूलाल मरांडी ने उच्च न्यायालय में चुनौती दी थी, जिस पर सुनवाई के बाद कोर्ट ने रोक लगा दी है. रांची उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश सुजीत नारायण की खंडपीठ ने अपना फैसला दिया है. भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के विधायक दल के नेता और पूर्व सीएम बाबूलाल मरांडी झारखंड विकास मोर्चा के टिकट पर चुनाव जीते थे. उसके बाद उन्होंने अपनी पार्टी का विलय भारतीय जनता पार्टी में कर दिया था. विधानसभा अध्यक्ष ने उन्हें नोटिस भेजा. उस नोटिस को बाबूलाल मरांडी ने झारखंड उच्च न्यायालय में चुनौती दी थी.

विधानसभा अध्यक्ष रवींद्र चरण महतो की राय थी कि JVM ने 3 सीटें जीती थीं. सिर्फ मरांडी भाजपा में शामिल हुए, जबकि अन्य दो MLA कांग्रेस में शामिल हो गए. अगर 3 में से 1 MLA टूटता है तो ये दल-बदल कानून और 10वीं अनुसूची का उल्लंघन है. मरांडी को 10वीं अनुसूची के उल्लंघन और दल-बदल कानून के तहत नोटिस जारी किया गया था.

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