भूमि अधिग्रहण बिल पर झारखंड सरकार का जवाब
भूमि अधिग्रहण बिल पर झारखंड सरकार का जवाब
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रांची : भूमि अधिग्रहण बिल पर झारखंड सरकार जल्द केंद्र को जवाब भेजेगी. भूमि अधिग्रहण बिल पर केंद्रीय कृषि मंत्रालय की ओर से दिये गये सुझाव पर झारखंड सरकार की ओर से पक्ष तैयार कर लिया गया है. आधिकारिक सूत्रों के अनुसार, सरकार की ओर से तैयार जवाब में कहा गया है कि वेस्टलैंड, अनुपयोगी, अनउपजाऊ बंजर भूमि के अधिग्रहण के लिए पहले से कानून बना हुआ है.

यह भी सुझाव दिया गया है कि सबसे उत्तम कृषि भूमि का संरक्षण किया जाये. अनुउपयोगी भूमि का गैर कृषि के लिए इस्तेमाल किया जाये. भूमि अधिग्रहण संशोधन बिल पर सरकार और झारखण्ड सरकार एक मत नहीं हो पा रही है. झारखण्ड सरकार ने केंद्र सरकार के भूमि अधिग्रहण बिल पर सहमति नहीं देने के बाद केंद्र भेज दिया था.जिस पर सरकार ने बिल पुनर्विचार के लिए फिर से झारखण्ड सरकार को भेज दिया है.

सूत्रों के अनुसार बिल में कृषि भूमि का उपयोग गैर कृषि कार्यों के रूप में करने की अनुमति देने का यह प्रस्ताव था. इससे कृषि भूमि के गैर कृषि उपयोग के लिए हस्तांतरण में तेजी आयेगी. झारखंड भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्स्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता का अधिकार नियमावली 2015 में ये बातें दर्ज हैं. कृषि मंत्रालय ने अपने सुझाव में कहा है कि कृषि भूमि का गैर कृषि कार्य के लिए सहमति नहीं दे सकते. इससे कृषि और गैर कृषि भूमि का अंतर बढ़ जायेगा.

 

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