आयकर विभाग ने शुरू की ई-फाइलिंग सत्यापन प्रणाली
आयकर विभाग ने शुरू की ई-फाइलिंग सत्यापन प्रणाली
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नई दिल्ली : आयकर विभाग ने आज करदाताओं के लिए एक महत्वाकांक्षी एक बार के पासवर्ड (ओटीपी) पर आधारित ई-फाइलिंग के सत्यापन प्रणाली शुरू की है. इस सुविधा के शुरू होने के बाद अब करदाताओं को आयकर विभाग के बेंगलुरु कार्यालय में पावती दस्तावेज भेजने की जरूरत नहीं होगी. केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) द्वारा इस बारे में अधिसूचित नियमों के अनुसार ऐसा कोई भी आयकरदाता जिसकी सालाना आय 5 लाख रुपये या कम है और उसका रिफंड दावा नहीं है, वह ई-फाइलिंग और उसके सत्यापन के लिए विभाग के पास पंजीकृत अपने मोबाइल फोन नंबर और ई-मेल से सीधे इलेक्ट्रानिक सत्यापन कोड (ईवीसी) बना सकता है.

हालांकि, यह सरल विकल्प कुछ शर्तों के साथ है, जिसे आयकर अधिकारी तैयार करेंगे. इसमें आयकरदाताओं की मामला दर मामला आधार पर जोखिम मानदंड व प्रोफाइल के हिसाब से बनाया जाएगा. एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि यदि 5 लाख रुपये से कम आय वाले पैन नंबर के खिलाफ विभाग का कुछ प्रतिकूल निष्कर्ष है, तो उसे अपने ई-मेल या मोबाइल नंबर से सीधे सत्यापन की अनुमति नहीं होगी. इस तरह के मामलों को अन्य स्थापित प्रक्रियाओं मसलन आधार डेटाबेस, इंटरनेट बैंकिंग या एटीएम आदि के रास्ते सत्यापन कराना होगा. इन नए उपायों से पावती दस्तावेज यानी ITR -V को आयकर विभाग के बेंगलुरु के केंद्रीय प्रोसेसिंग केंद्र (CPC) के पास भेजने की जरूरत पूरी तरह समाप्त हो जाएगी.

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