लखनऊ : समाजवादी पार्टी के प्रमुख मुलायम सिंह यादव इन दिनों राजनीतिकरूप से सुर्खियों में छाए हुए हैं। इस दौरान उन्हें एक बार फिर न्यायालय में पेश होने को लेकर आदेश दिया गया है। दरअसल उन पर आईपीएस अमिताभ ठाकुर को धमकाने का आरोप है। मिली जानकारी के अनुसार सीजेएम सोमप्रभा मिश्रा ने अमिताभ ठाकुर की याचिका और हजरतगंज थाने में रिपोर्ट दर्ज करते हुए सीआरपीसी की धारा 156 (3) के अंतर्गत मुकदमा दर्ज किया गया। न्यायालय को इस प्रकरण की प्रोग्रेस रिपोर्ट देने का आदेश दिया गया है।
मिली जानकारी के अनुसार आईपीएस अधिकारी अमिताभ ठाकुर की अर्जी पर सीआरपीसी की धारा 156 (3) के अंतर्गत मुकदमा दर्ज किया गया है। न्यायालय को इस मामले की प्रोग्रेस रिपोर्ट देने का आदेश भी दिया गया। दरअसल यह आदेश हजरतगंज थाने में रिपोर्ट दर्ज न करने के मामले में भी इस तरह की कार्रवाई की गई है।
मामले में आईजी अमिताभ ठाकुर ने कहा कि उनके मोबाईल पर सांसद मुलायम सिंह यादव का फोन आया और उनको धमकाया। इस दौरान सामाजिक कार्यकर्ता नूतन ठाकुर ने आॅडियो टेप जारी किया और कहा कि मुलायम कथित तौर पर नूतन के पति को धमकी दी गई इस टेप में धमकी साफतौर पर सुनी जा सकती है। आईजी अमिताभ ठाकुर ने इस मामले में कहा कि धमकी की रिपोर्ट भी नहीं लिखी गई उल्टा उन पर ही रेप का मुकदमा दायर कर दिया गया। हालांकि धमकी वाले मामले में पुलिस थाने ने सांसद मुलायम को क्लिन चीट दे दी गई।