दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा AC लगाने के नाम पर फीस नहीं बढ़ा सकते प्राइवेट स्कूल
दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा AC लगाने के नाम पर फीस नहीं बढ़ा सकते प्राइवेट स्कूल
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नई दिल्ली : दिल्ली हाई कोर्ट के द्वारा सोमवार को दिए गए आदेश से दिल्ली के पालकों ने राहत की सांस ली है.एक मामले की सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने महत्वपूर्ण फैसला दिया कि निजी स्कूल एयरकंडीशन (एसी) लगाने के नाम पर फीस नहीं बढ़ा सकते हैं.इस मामले में दायर सेंट मार्क्स उच्चतर माध्यमिक स्कूल एवं अन्य की याचिका खारिज करते हुए न्यायमूर्ति वी. कामेश्वर राव ने कहा कि स्कूल प्रबंधन एसी की सुविधा को पाठ्यक्रम और अतिरिक्त पाठ्यक्रम का हिस्सा नहीं बना सकते हैं.

 कोर्ट ने अपने निर्णय में कहा कि यदि यह मान भी लें कि बिजली बिल राजस्व व्यय है, तो भी स्कूल प्रबंधन छात्रों के ट्यूशन फीस में बढ़ोतरी नहीं कर सकते. स्कूलों को एसी और इस तरह के अन्य खर्च अपने बचत से खर्च करने चाहिए .स्मरण रहे कि प्रायः कई निजी स्कूल वाले अपने संस्थागत खर्चों में वृद्धि होने पर फीस बढ़ाने का ही विचार करते हैं.

बता दें कि दिल्ली हाई कोर्ट ने यह फैसला दिल्ली सरकार के जून 2016 के उस आदेश को सही ठहराते हुए दिया है,जिसके तहत स्कूलों को एयरकंडीशन व बिजली बिल के खपत के नाम पर फीस वृद्धि को अवैध ठहराया गया था. अब देखना यह है कि याचिकाकर्ता इसका पालन करते हैं कि फैसले से असन्तुष्ट होकर सुप्रीम कोर्ट में अपील करते हैं.

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