गृह मंत्रालय ने जारी की अधिसूचना, राज्य सरकार भी लगा सकेंगी SIMI पर प्रतिबन्ध
गृह मंत्रालय ने जारी की अधिसूचना, राज्य सरकार भी लगा सकेंगी SIMI पर प्रतिबन्ध
Share:

नई दिल्ली: केंद्र के गृह मंत्रालय ने प्रदेश सरकारों प्रतिबंधित संगठन, स्टूडेंट्स इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया (सिमी) द्वारा अपनी गतिविधियों के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले धन और जगहों को प्रतिबंधित करने का अधिकार दे दिया है। सिमी पर देश में कई आतंकवादी गतिविधियों में शामिल होने के आरोप लगे हुए हैं।

मात्र एक रुपए में बिकने जा रही जेट एयरवेज की आधी से अधिक हिस्सेदारी, ये है वजह

गृह मंत्रालय की ओर से जारी की गई अधिसूचना के अनुसार सिमी पर गैर कानूनी गतिविधियां (निवारण) अधिनियम (यूएपीए) 1967 के तहत 31 जनवरी से पांच साल के लिए फिर से प्रतिबंध लगा दिया गया है। इसमें कहा गया है, 'अब गैर कानूनी गतिविधियां (निवारण) अधिनियम 1967 की धारा 42 के तहत अधिकारों का उपयोग करते हुए केंद्र सरकार निर्देश देती है कि धारा सात और धारा आठ के तहत यह जिन अधिकारों का उपयोग करती है, उन्हें उपर्युक्त संगठन के लिए प्रदेश सरकार और केंद्र शासित क्षेत्र भी उपयोग कर सकेंगे।' यूए(पी)ए की धारा सात किसी अवैध संगठन के धनराशि के उपयोग को रोकने से जुड़ा अधिकार है जबकि धारा आठ अवैध संगठनों को  प्रतिबंधन का अधिकार प्रदान करती है।

अकिला धनंजय को मिली आईसीसी से हरी झंडी, फिर मैदान पर आएंगे नजर

मंत्रालय ने कहा है कि अगर सिमी की अवैध गतिविधियों पर तुरंत लगाम नहीं लगाई जाती है, तो यह अपनी विध्वंसक गतिविधियों को आगे भी जारी रखेगा, अपने कार्यकर्ताओं को फिर से संगठित करेगा जो अभी फरार चल रहे हैं और देश विरोधी भावनाएं भड़काकर देश के धर्मनिरपेक्ष ढांचे को तहसनहस करेगा और अलगाववाद के विचारों को बढ़ावा देगा।

खबरें और भी:- 

पुलवामा हमला: भारत के उग्र तेवर देख घबराया पाक, UN से कहा- मदद कीजिए

कारोबार की शुरुआत के साथ ही बाजार ने पकड़ी रफ़्तार

अमेरिका : कई राज्यों ने कराया राष्ट्रपति के इस फैसले के खिलाफ मामला दर्ज

 

 

रिलेटेड टॉपिक्स
- Sponsored Advert -
मध्य प्रदेश जनसम्पर्क न्यूज़ फीड  

हिंदी न्यूज़ -  https://mpinfo.org/RSSFeed/RSSFeed_News.xml  

इंग्लिश न्यूज़ -  https://mpinfo.org/RSSFeed/RSSFeed_EngNews.xml

फोटो -  https://mpinfo.org/RSSFeed/RSSFeed_Photo.xml

- Sponsored Advert -