कोरोना का असर, ITR और GST दाखिल करने की अंतिम तारीख बढ़ी
कोरोना का असर, ITR और GST दाखिल करने की अंतिम तारीख बढ़ी
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नई दिल्ली : दुनिया भर में तबाही मचा रहे जानलेवा कोरोना वायरस के चलते पूरे देश में लॉकडाउन के हालात हैं। केंद्र सरकार ने लॉकडाउन की वजह से संकट में घिरे उद्योगों को राहत देने के लिए योजना पर काम करना आरंभ कर दिया है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस संबंध में अधिकारियों से बात की है।

इसके बाद नरिमला सीतारमण ने मीडिया से भी बात की। मीडिया से मुखातिब होते हुए सीतारमण ने कहा कि आर्थिक पैकेज पर वित्त मंत्रालय काम कर रहा है और इसकी घोषणा जल्द ही की जाएगी। मीडिया को जानकारी देते हुए सीतारमण ने कहा कि वित्त मंत्रालय ने आईटीआर रिटर्न भरने की अंतिम तिथि 30 जून तक बढ़ा दी है। TDS में देरी से भुगतान करने पर लगने वाले ब्याज को 12% से घटाकर 9% कर दिया गया है।

उन्होंने बताया कि वर्ष 2018-19 के लिए इनकम टैक्स फाइल करने के लिए अंतिम तिथि 30 जून तक बढ़ा दी गई है। इसके साथ ही विवाद से विश्वास स्कीम में पहले 31 मार्च तक अतिरिक्त चार्ज लगना था, लेकिन अब इसकी तारीख 30 जून कर दी गई है। वहीं, सरकार ने पांच करोड़ रुपये से कम के टर्नओवर वाले व्यवसायियों के लिए मार्च, अप्रैल और मई का जीएसटी भरने की समयसीमा को बढ़ाकर 30 अप्रैल, 2020 करने का ऐलान किया है।

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