कोरोना के चलते आयकर विभाग ने दी राहत, अब 30 नवंबर तक भरें ITR
कोरोना के चलते आयकर विभाग ने दी राहत, अब 30 नवंबर तक भरें ITR
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नई दिल्ली: वैश्विक महामारी कोरोना वायरस को देखते हुए एक बार फिर आयकर विभाग ने आम जनता को राहत दी है. आयकर विभाग ने वित्त-वर्ष 2019-20 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की तारीख को आगे बढ़ा दिया गया है. अब टैक्सपेयर्स 30 नवंबर 2020 तक अपना आईटीआर (ITR) दाखिल कर सकते हैं.

दरअसल, इससे साथ ही वित्त-वर्ष 2019-20 के लिए TDS/TCS स्टेटमेंट्स दाखिल करने की अंतिम तिथि बढ़ाकर 31 जुलाई 2020 कर दिया गया है. इसके साथ ही TDS/TCS सर्टिफिकेट्स भी जारी करने की तिथि को आगे बढ़ाकर 15 अगस्त 2020 कर दिया गया है. आयकर विभाग ने वित्त वर्ष 2019-20 के लिए निवेश और क्लेम डिडक्शन की तिथि को भी एक महीने के आगे बढ़ा दिया है, नई तारीख 31 जुलाई 2020 रखी गई है. आयकर विभाग ने जानकारी दी है कि अब टैक्सपैयर्स आसानी से ITR भर सकेंगे. 

टैक्स बचाने को आयकर की धारा 80सी, 80डी, 80ई में इन्वेस्टमेंट करने की मियाद को 30 जून से बढ़ाकर 31 जुलाई कर दिया गया है. ऐसे में यदि आप टैक्स छूट पाने के लिए निवेश करना चाहते हैं तो 30 जुलाई तक कर सकते हैं. लोगों की समस्या को देखते हुए आयकर विभाग ने नया ITR फॉर्म भी जारी कर दिया है. CBDT ने वित्त वर्ष 2019-20 (एसेसमेंट ईयर 2020-21) के लिए रिटर्न फॉर्म में बदलाव किया है. 

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