जरुरी खबर! EPF खाताधारक आज ही निपटा ले ई-नॉमिनेशन, वरना क्लेम में आएगी समस्यां
जरुरी खबर! EPF खाताधारक आज ही निपटा ले ई-नॉमिनेशन, वरना क्लेम में आएगी समस्यां
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सभी सैलरीड क्लास के लिए आवश्यक जानकारी है. कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने अपने सब्सक्राइबर्स को सुझाव दिया है कि वो ई-नॉमिनेशन अवश्य कर लें. इससे अकाउंट होल्डर के परिवार को सामाजिक सुरक्षा प्राप्त होती है. EPFO इसे लेकर निरंतर ट्वीट कर रहा है, जिसमें उसने कहा है कि सब्सक्राइबर्स कैसे EPF/EPS के लिए ई-नॉमिनेशन फाइल कर सकते हैं.  EPFO ने नॉमिनी की खबर देने के लिए ई नामांकन की सुविधा आरम्भ कर दी है. इसमें जिन व्यक्तियों के नामांकन नहीं है, उन्हें अवसर दिया जा रहा है. 

तत्पश्चात, ऑनलाइन नॉमिनी के नाम, जन्मतिथि जैसी जानकारी अपडेट की जाएगी. EPFO ने अपने सब्सक्राइबर्स से कहा है कि ईपीएफ अकाउंट होल्डर को ई-नॉमिनेशन करना चाहिए. ऐसा करने से खाता धारकों की डेथ होने पर नॉमिनी/परिवारजनों को पीएफ, पेंशन तथा इंश्योरेंस से संबंधित पैसे निकालने में बड़ी सहायता प्राप्य होती है. इससे नॉमिनी ऑनलाइन क्लेम भी कर सकता है. EPFO सदस्यों को इंश्योरेंस कवर की भी सुविधा एम्‍प्लॉई डिपॉजिट लिंक्‍ड इंश्योरेंस स्‍कीम के तह‍त प्राप्त होती है. योजना में नॉमिनी को अधिकतम 7 लाख रुपए का इंश्योरेंस कवर पेमेंट किया जाता है. यदि बगैर किसी नॉमिनेशन के ही सदस्य की मौत हो जाती है तो क्लेम को प्रक्रिया करने में कठिनाइया आती हैं. तो चलिए जानते हैं कि ऑनलाइन कैसे नॉमिनेशन भर सकते हैं.

ऐसे कर सकते हैं EPF/EPS में ई-नॉमिनेशन:-
1- EPF/EPS nomination के लिए सबसे पहले EPFO के आधिकारिक पोर्टल https://www.epfindia.gov.in/ पर जाएं
2- अब यहां Services सेक्शन में FOR EMPLOYEES पर क्लिक करें और Member UAN/Online Service (OCS/OTCP) पर क्लिक करें
3- अब एक नया पेज ओपन होगा उस पर UAN तथा पासवर्ड से लॉग इन करें
4- Manage Tab के तहत E-Nomination को सेलेक्ट करें. ऐसा करने से स्क्रीन पर Provide Details टैब सामने आएगा, फिर Save पर क्लिक करें. 
5- अब फैमिली डेक्लेयरेशन के लिए यस पर क्लिक करें, फिर Add family details पर क्लिक करें (यहां आप एक से अधिक नॉमिनी जोड़ सकते हैं.
6- यहां कुल अमाउंट शेयर के लिए Nomination Details पर क्लिक करें, फिर Save EPF Nomination पर क्लिक करें.
7- अब यहां OTP जेनरेट करने के लिए E-sign पर क्लिक करें, अब आधार में लिंक्ड रजिस्टर्ड फ़ोन नंबर पर आया ओटीपी डालें.
8- ऐसा करते ही आपको ई-नॉमिनेशन EPFO के साथ पंजीकृत हो जाता है. इसके पश्चात् आपको कोई हार्ड कॉपी डॉक्यूमेंट भेजने की आवश्यकता नहीं है.

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