यूपी में प्रदर्शन किया तो बिना वारंट के होंगे अरेस्ट, किसान आंदोलन के बीच योगी सरकार ने लागू किया Esma एक्ट
यूपी में प्रदर्शन किया तो बिना वारंट के होंगे अरेस्ट, किसान आंदोलन के बीच योगी सरकार ने लागू किया Esma एक्ट
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लखनऊ: उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने राज्य में छह महीने के लिए हड़ताल पर प्रतिबंध लगा दिया है। अपर मुख्य सचिव कार्मिक डॉ देवेश कुमार चतुर्वेदी ने इस संबंध में नोटिफिकेशन भी जारी कर दी है। इसमें कहा गया है कि यूपी के राज्य कार्य-कलापों से संबंधित किसी लोक सेवा, निगमों और स्थानीय प्राधिकरणों में हड़ताल पर बैन लगाया जा रहा है। इसके बाद भी हड़ताल करने वालों के विरुद्ध कानूनी व्यवस्था के तहत कार्रवाई की जाएगी।

माना जा रहा है कि देश में चल रहे किसान आंदोलन के कारण सरकार ने यह फैसला लिया है। योगी सरकार ने 6 महीने के लिए हड़ताल पर बैन लगा दिया है। बता दें कि सरकार ऐसा ही फैसला पहले भी ले चुकी है। यूपी में सरकार ने साल 2023 मई में 6 माह के लिए हड़ताल पर बंदिश लगाई थी। उस दौरान कोरोना महामारी का दौर था। सीएम योगी ने कोरोना की समस्याओं के मद्देनज़र एस्मा एक्ट (ESMA Act) लागू करके हड़ताल पर बैन लगा दिया था। योगी सरकार के इस फैसले के बाद लोक सेवाएं, प्राधिकरण, निगम सहित तमाम सरकार विभागों में काम कर रहे कर्मचारियों की तरफ से समय-समय पर होने वाली हड़ताल रोक दी गई थी। 

क्या है ESMA एक्ट ?

बता दें कि, आवश्यक सेवा अनुरक्षण अधिनयिम 1966 के तहत योगी सरकार की तरफ से लागू किए गए Esma एक्ट को गवर्नर से स्वीकृति मिलने के बाद लागू किया गया था। ये कानून प्रदर्शन और हड़ताल करने वालों के लिए बनाया था। इसके लागू होने के बाद राज्य में कहीं भी प्रदर्शन या हड़ताल पूरी तरह प्रतिबंधित हो जाते हैं। इस कानून को यूपी सरकार ने गत वर्ष भी लागू किया था, जिसे पिछले साल ही नवंबर में छह महीने के लिए आगे बढ़ाया गया था। Esma एक्ट लागू होने के बाद भी यदि कोई कर्मचारी हड़ताल या प्रदर्शन करते पाया जाता है, तो हड़ताल करने वालों को एक्ट का उल्लंघन के आरोप सरकार की तरफ से बिना वारंट के अरेस्ट करके कानूनी कार्रवाई की जाती है।

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