'ऐसे तो ये सबकुछ छीन लेंगे..', उद्धव की याचिका पर सुनवाई के लिए राजी हुआ सुप्रीम कोर्ट
'ऐसे तो ये सबकुछ छीन लेंगे..', उद्धव की याचिका पर सुनवाई के लिए राजी हुआ सुप्रीम कोर्ट
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नई दिल्ली: शिवसेना के नाम और चुनाव चिन्ह की लड़ाई अब सुप्रीम कोर्ट की चौखट तक पहुंच गई है. सर्वोच्च न्यायालय इस मुद्दे पर तत्काल सुनवाई के लिए तैयार हो गई है. इस मामले में निर्वाचन आयोग के आदेश के खिलाफ उद्धव ठाकरे की याचिका पर शीर्ष अदालत कल बुधवार की दोपहर 3.30 बजे सुनवाई करेगी. सुनवाई के दौरान उद्धव गुट की तरफ वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी ने जिरह की. उन्होंने कहा कि पहले ही उद्धव गुट के दफ्तर पर कब्जा किया जा चुका है. यदि इसकी सुनवाई नहीं हुई तो उनके बैंक अकाउंट भी छीन लिए जाएंगे. कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रहे कपिल सिब्बल ने कहा कि निर्वाचन आयोग का आदेश केवल विधान सभा के 33 सदस्यों पर आधारित है.

बता दें कि निर्वाचन आयोग ने शिवसेना का नाम और पार्टी का चुनाव चिन्ह तीर-कमान शिंदे गुट को देने का फैसला किया था, जिसके बाद उद्धव गुट ने सर्वोच्च न्यायालय का रुख किया था. वे सोमवार (20 फ़रवरी) को ही इस मामले पर संविधान पीठ के समक्ष फ़ौरन सुनवाई चाहते थे. हालांकि, कोर्ट ने यह कहते हुए सोमवार को सुनवाई नहीं की थी कि तत्काल सुनवाई के लिए एक प्रक्रिया है, जिसका पालन किया जाना चाहिए.

उधर, शिवसेना का नाम और सिंबल मिलने से उत्साहित शिंदे गुट ने शीर्ष अदालत में कैविएट फाइल करते हुए ये मांग कर दी थी कि बगैर उनका पक्ष सुने कोई भी एकतरफा आदेश पारित न किया जाए. उद्धव गुट की नेता और राज्यसभा सदस्य प्रियंका चतुर्वेदी के बयान ने पहले ही अटकलें लगने लगीं थी कि उद्धव गुट सुप्रीम कोर्ट जा सकता है. उन्होंने निर्वाचन आयोग के फैसले पर सवाल उठाते हुए कहा गया था कि अब लोकतंत्र की रक्षा शीर्ष अदालत को ही करनी होगी.

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