'गलती की नहीं तो मानूं क्यों?', कोर्ट में बोले बृजभूषण सिंह

'गलती की नहीं तो मानूं क्यों?', कोर्ट में बोले बृजभूषण सिंह
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नई दिल्ली: दिल्ली की अदालत में महिला पहलवानों से यौन शोषण मामले में मंगलवार को सुनवाई हुई। इस के चलते कुश्ती महासंघ के पूर्व अध्यक्ष व भाजपा सांसद बृजभूषण सिंह अदालत में पेश हुए। अदालत ने उन्हें मामले में उनके खिलाफ लगाए गए आरोपों की खबर दी। सुनवाई के चलते सरकारी अधिवक्ता ने पूछा कि वह मुकदमे का दावा कर रहे हैं या गलती स्वीकार कर रहे हैं? इस पर बृजभूषण सिंह के अधिवक्ता ने कहा कि मुकदमे का दावा कर रहे हैं। 

तत्पश्चात, अदालत ने बृजभूषण सिंह से पूछा कि क्या आप गलती मानते हैं? इस पर उन्होंने कहा कि कोई सवाल ही नहीं है, गलती की नहीं तो मानें क्यों। वहीं इस मामले में अन्य आरोपी एवं कुश्ती संघ के पूर्व सहायक सचिव विनोद तोमर ने भी आरोपों से मना करते हुए स्वयं को बेकसूर बताया है। उन्होंने अदालत में कहा कि ये सबकुछ झूठ है। हमारे पास पूरे सबूत हैं। घर पर कभी नहीं बुलाया, डांटा-धमकाया भी नहीं है। सब आरोप झूठे हैं।

अदालत ने मामले को लंबे वक़्त तक खींचने से मना कर दिया तथा कहा कि सर्वोच्च न्यायालय का आदेश है कि MP-MLA मामलों में लंबी तारीखें न दी जाएं। जज ने कहा कि मेरी अदालत में अधिकतम 10 से 15 तारीखें जाती हैं। हम 10 दिन से दिन से ज्यादा की तारीख नहीं दे सकते। अदालत ने मामले की अगली सुनवाई 1 जून दोपहर 2 बजे तय की है।

बता दें कि दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने WFI के पूर्व चीफ बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ महिला पहलवान यौन शोषण मामले में पहले ही इल्जाम तय करने के आदेश दे दिए थे। अदालत ने कहा था कि 6 में से 5 मामलों में बृजभूषण सिंह के विरुद्ध आरोप तय करने के लिए पर्याप्त सबूत प्राप्त हुए हैं। 5 मामलों में भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 354 एवं 354डी के तहत आरोप तय किए गए हैं, जबकि उनके खिलाफ छठा मामला खारिज कर दिया गया है। इसी मामले में अदालत में सुनवाई जारी है। 

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