'आगे भी पत्रकारिता करते रहूँगा, अगर मैं डरा तो ये समझेंगे कि हमने एक पत्रकार को डरा दिया', जेल से रिहा होते ही बोले यूट्यूबर मनीष कश्यप
'आगे भी पत्रकारिता करते रहूँगा, अगर मैं डरा तो ये समझेंगे कि हमने एक पत्रकार को डरा दिया', जेल से रिहा होते ही बोले यूट्यूबर मनीष कश्यप
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पटना: पटना उच्च न्यायालय (Patna highcourt) से सशर्त जमानत मिलने के पश्चात् बिहार के यूट्यूबर मनीष कश्यप (YouTuber Manish Kashyap) को रिहा कर दिया गया है. बता दें कि मनीष को बिहार की बेऊर जेल में रखा गया था. 9 महीने बाद मनीष को जेल से रिहाई मिली है. मनीष को पहले तमिलनाडु ले जाया जाना था, मगर, पटना सिविल कोर्ट के फैसले के बाद बिहार में ही रखा गया. जेल से बाहर आते ही समर्थकों ने उन्हें माला पहनाई तथा उन्हें कंधे पर उठा लिया। तत्पश्चात, ओपन जीप में उनका काफिला निकला।

रिहाई के चलते बेउर जेल के बाहर भारी पुलिस बल तैनात किया गया था। इसके बाद भी उनके समर्थकों का एक बड़ा समूह उनकी अगवानी के लिए पहुँचा था। इस के चलते मनीष कश्यप ने कहा, “मैं जेल में कालापानी की सजा काटकर आया हूँ। आगे भी पत्रकारिता करते रहूँगा। यदि मैं डरा तो ये समझेंगे कि हमने एक पत्रकार को डरा दिया।” बता दे कि यूट्यूबर मनीष कश्यप उर्फ त्रिपुरारी कुमार तिवारी को सभी मामलों में जमानत मिल गई है। दो दिन पहले 20 दिसंबर 2023 को अंतिम मामले में उन्हें जमानत मिल गई थी। तत्पश्चात, मनीष कश्यप को जेल से रिहाई की प्रक्रिया आरम्भ कर दी गई थी।

मनीष कश्यप के दोस्त ने मणि द्विवेदी ने कहा था कि मनीष के ऊपर तमिलनाडु में दर्ज सारे मामलों में पहले ही जमानत मिल चुकी है। अब पटना के सिविल कोर्ट से भी सभी मामलों में जमानत मिल चुकी है। मणि ने कहा कि बेतिया अदालत से भी उन्हें बेल मिल चुका था। एक मामला पटना उच्च न्यायालय में लंबित था, उसमें भी 20 दिसंबर 2023 जमानत मिल गई। आपको बता दें कि मनीष कश्यप उर्फ त्रिपुरारी कुमार तिवारी पर मामला दर्ज होने के पश्चात् पुलिस ने उनकी खोजबीन शुरू कर दी थी। इस के चलते उनके घर की कुर्की-जब्ती भी की गई थी। कुर्की-जब्ती की कार्रवाई के चलते ही उन्होंने 18 मार्च 2023 को आत्मसमर्पण कर दिया था। तत्पश्चात, उन्हें तमिलनाडु पुलिस अपने साथ लेकर चली गई। फिलहाल कश्यप बिहार की जेल में बंद थे।

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