'ससुराल में पत्नी को पहुंची हर चोट के लिए जिम्मेदार है पति'- सुप्रीम कोर्ट
'ससुराल में पत्नी को पहुंची हर चोट के लिए जिम्मेदार है पति'- सुप्रीम कोर्ट
Share:

सुप्रीम कोर्ट ने बीते सोमवार को अपनी पत्नी से मारपीट करने वाले एक शख्स की अग्रिम जमानत की याचिका को खारिज कर दिया है। इस दौरान जज ने कहा कि, 'ससुराल में पत्नी को लगी चोट के लिए पति ही जिम्मेदार है।' सुप्रीम कोर्ट के जज ने इस दौरान कहा, 'भले ही यह चोट किसी अन्य रिश्तेदार की वजह से आई हो लेकिन इसके लिए पति को ही जिम्मेदार माना जाएगा।' मिली जानकारी के मुताबिक मारपीट के आरोपी शख्स की यह तीसरी शादी है वहीँ महिला की दूसरी शादी है। इस मामले में मिली जानकारी के तहत शादी के एक साल बाद साल 2018 में दोनों ने बच्चे को जन्म दिया था। उसके बाद बीते साल जून में महिला ने लुधियाना पुलिस में अपने पति और ससुरालवालों के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई थी। महिला ने सभी पर यह आरोप लगाया था कि 'दहेज की मांग पूरी न करने पर उसे उसके पति, ससुर और सास ने बेरहमी से पीटा था।'

उसके बाद शख्स के वकील कुशाग्र महाजन ने अपने मुवक्किल को अग्रिम जमानत दिए जाने का अनुरोध किया तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एसए बोबडे की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा, 'आप किस तरह के आदमी हैं? महिला ने आरोप लगाया है कि उसका पति उसे गला दबाकर मारने वाला था। उसका आरोप है कि उसका गर्भपात हो गया। आप किस तरह के आदमी हैं कि एक क्रिकेट बैट से अपनी पत्नी को पीटते हैं?' इस दौरान जब वकील ने कहा कि 'महिला ने खुद आरोप में कहा है कि उसके ससुर उसे बैट से पीटा करते थे।'

यह सुनकर सीजेआई की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा, 'इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके पिता या आप उसे बैट से मारा करते थे। जब ससुराल में एक महिला को चोट लगती है तो प्राथमिक जिम्मेदारी पति की होती है।' अंत में बेंच ने शख्स की याचिका खारिज कर दी। आप सभी को हम यह भी बता दें कि इससे पहले पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने भी पति को अग्रिम जमानत देने से मना कर दिया था।

कोलकाता: इमारत की 13वीं मंजिल में आग लगने से 9 लोगों की हुई मौत

आज है एकादशी तिथि, यहाँ जानिए पंचांग

विधानसभा चुनाव के पहले चरण से पहले संसद का बजट सत्र हो सकता है समाप्त

रिलेटेड टॉपिक्स
- Sponsored Advert -
मध्य प्रदेश जनसम्पर्क न्यूज़ फीड  

हिंदी न्यूज़ -  https://mpinfo.org/RSSFeed/RSSFeed_News.xml  

इंग्लिश न्यूज़ -  https://mpinfo.org/RSSFeed/RSSFeed_EngNews.xml

फोटो -  https://mpinfo.org/RSSFeed/RSSFeed_Photo.xml

- Sponsored Advert -