होम डिलीवरी पर गृह मंत्रालय का बड़ा फैसला, ई- कॉमर्स कंपनियों को दिया ये आदेश
होम डिलीवरी पर गृह मंत्रालय का बड़ा फैसला, ई- कॉमर्स कंपनियों को दिया ये आदेश
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नई दिल्ली: देश में कोरोना माहमारी से निपटने के लिए लॉकडाउन लागू किया गया है. लॉकडाउन की वजह से देश में आर्थिक गतिविधियों पर भी ब्रेक लगा हुआ है. इस बीच सरकार ने कहा है कि लॉकडाउन के दौरान अनावश्यक सामानों की ऑनलाइन डिलीवरी नहीं होगी. लॉकडाउन लागू किए जाने पर सरकार ने आवश्यक सामानों की आपूर्ति को सुनिश्चित किए जाने की बात कही थी.

लॉकडाउन में राशन, सब्जी और मेडिकल की दुकानें खुली हैं तो वहीं दूसरी ओर आवश्यक सामानों की होम डिलीवरी भी की जा रही है. हालांकि इस बीच गृह मंत्रालय ने आदेश जारी किया है कि ई-कॉमर्स कंपनियों के माध्यम से लॉकडाउन के दौरान गैर-जरूरी सामानों की सप्लाई पर रोक रहेगी. दरअसल, 25 मार्च को लॉकडाउन होने के बाद से ही देश में ई-कॉमर्स कंपनियां केवल आवश्यक सामानों की सप्लाई कर रही है. हालांकि कुछ दिन पहले ही सरकार द्वारा जारी नई गाइडलाइन में ई-कॉमर्स कंपनियां को दूसरे उतपदों की बिक्री में थोड़ी छूट दी गई थी. किन्तु इन सामानों की डिलीवरी लॉकडाउन में नहीं की जा सकेगी.

आपको बता दें कि पीएम मोदी ने 24 मार्च को 21 दिन के लॉकडाउन की घोषणा की थी. 25 मार्च से शुरू हुए 21 दिनों के लॉकडाउन का अंतिम दिन 14 अप्रैल था. हालांकि 14 अप्रैल को पीएम मोदी ने एक बार फिर राष्ट्र के संबोधित किया और 19 दिनों के लिए लॉकडाउन बढ़ा दिया, जो 3 मई जारी रहेगा.

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