नई दिल्ली: आज से देशभर में अनलॉक-5 की शुरुआत हो रही है , जिसके लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय की तरफ से गाइडलाइन्स जारी कर दी गईं हैं। अनलॉक-5 में सरकार ने स्कूल-कॉलेज, सिनेमा हाल, स्विमिंग पूल आदि खोलने की अनुमति दी है, किन्तु उनके साथ कुछ शर्तें भी हैं। जिसके लिए संबंधित मंत्रालय द्वारा SOP जारी किया जाएगा। यहाँ ९ पॉइंट्स में जानिए क्या कहती है सरकारी गाइडलाइन :-
1- पैरंट्स के लिखित अनुमति से 9-12वीं के बच्चे स्कूल जा सकेंगे। हालांकि 15 अक्टूबर के बाद राज्य और केंद्र शासित प्रदेश ऐहतियात के साथ अपने यहां के तमाम स्कूल खोलने पर फैसला ले सकते हैं।
2- 15 अक्टूबर से सिनेमा, थिएटर, मल्टीप्लेक्स को 50 फीसद क्षमता के साथ खोलने की इजाजत होगी, जिसके लिए I&B मंत्रालय द्वारा SOP जारी की जाएगी।
3- सरकार ने कंटेनमेंट जोन में जारी सख्त लॉकडाउन को 31 अक्टूबर तक के लिए बढ़ा दिया है। साथ ही इस जोन में सबको आरोग्य सेतु ऐप का उपयोग करते रहने की सलाह दी गई है।
4- वैसे तो कंटेनमेंट जोन से बाहर 100 लोगों के साथ कार्यक्रम करने की अनुमति पहले ही मिल चुकी है, किन्तु यदि राज्य सरकार चाहें तो 15 अक्टूबर से लोगों की संख्या बढ़ा सकते हैं।
5-अंतरराज्यीय और राज्यों के अंदर आवाजाही पर कोई रोक नहीं होगी। इस तरह की आवाजाही के लिए किसी किस्म की इजाजत लेने की जरूरत नहीं होगी।
6- मनोरंजन पार्क और इसी प्रकार की जगहों को 15 अक्टूबर से खोलने की इजाजत दी जाएगी। इस संबंध में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा SOP जारी की जाएगी।
7- अनलॉक-5 में केन्द्र सरकार की अनुमति वाली यात्रा को छोड़कर अंतरराष्ट्रीय यात्रा पर अभी रोक जारी रहेंगी।
8- खिलाड़ियों के प्रशिक्षण के लिए इस्तेमाल किए जा रहे स्विमिंग पूल को 15 अक्टूबर से खोलने की अनुमति दी जाएगी, जिसके लिए युवा मामलों और खेल मंत्रालय द्वारा SOP जारी की जाएगी।
9- - गाइडलाइंस में 65 वर्ष से अधिक आयु के लोगों, गंभीर बीमारियों से पीड़ित लोगों, गर्भवती महिलाओं और 10 वर्ष से कम आयु के बच्चों को घर में ही रहने के लिए कहा है और बहुत जरूरी होने पर ही बाहर जाने की सलाह दी है।
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