हाइकोर्ट का आदेश, केंद्र 6 माह के भीतर बनाए गौ हत्या कानून !
हाइकोर्ट का आदेश, केंद्र 6 माह के भीतर बनाए गौ हत्या कानून !
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शिमला : हिमाचल प्रदेश हाइ कोर्ट ने केंद्र सरकार को आदेश जारी कर कहा कि वो 6 माह के भीतर गो हत्या को रोकने के लिए कानून बनाएं। इससे पहले कोर्ट ने हिमाचल प्रदेश में भी गो हत्या पर पाबंदी लगा दी थी। शुक्रवार को यह आदेश न्यायाधीश न्यायमूर्ति राजीव शर्मा और न्यायमूर्ति सुरेश्वर ठाकुर की बेंच ने जारी किया।

इसी खंडपीठ ने अक्टूबर 2014 में हिमाचल में गो हत्या पर पाबदंदी लगाई थी। इसके साथ ही कोर्ट ने सड़कों से आवारा पशुओं को हटाने, उनके लिए गो सदन बनवाने और घायल पशुओं के इलाज कराने जैसे कई आदेश दिए थे। इसके अलावा खंडपीठ ने हिमाचल सरकार को आदेश दिया है कि वो राज्य कृषि आयोग का गठन करें।

अपने विस्तृत आदेश में कोर्ट ने कहा है कि राज्य सरकार प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत हर खेत को पानी वाली केंद्रीय योजनाओं का अक्षरश: अनुपालन करे ताकि खेती के साथ-साथ किसानों को भी लाभ पहुंच सके।

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