हाई कोर्ट ने खारिज की बागी विधायकों द्वारा दायर की गई याचिका
हाई कोर्ट ने खारिज की बागी विधायकों द्वारा दायर की गई याचिका
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शिमला: उतराखंड में मचे सियासी तूफान में बागी विधायकों द्वारा हाई कोर्ट में दायर की गई याचिका को कोर्ट ने शुक्रवार को खारिज कर दिया। शुक्रवार को कांग्रेस विधायक अमृता राव और शैलेंद्र मोहन ने राज्यपाल द्वारा जारी की गई नोटिस के खिलाफ नैनीताल हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी।

स्पीकर का पक्ष रखने के लिए पूर्व कानून मंत्री कपिल सिब्बल भी कोर्ट पहुंचे थे। याचिका में विधान सभा अध्यक्ष गोविंद सिंह कुंजवाल के एंटी डिफेक्शन लॉ के तहत भेजे गए नोटिस को चुनौती दी गई थी, याचिका में कहा गया है कि जवाब देने के लिए जो सात दिन का समय दिया गया, वो बेहद कम है।

एक ओर जहां उतराखंड सरकार ने अपना पक्ष मजबूत करने के लिए कपिल सिब्बल को हायर किया, तो वहीं बागी विधायकों ने अपने लिए सुप्रीम कोर्ट के वकील दिनेश द्विवेदी और पूर्व अधिवक्ता यू के उनियाल को अपना पक्ष रखने के लिए बुलाया।

बता दें कि विधानसभा अध्यक्ष ने सभी 9 बागी वनिधायकों को नोटिस जारी कर पूछा था कि सदन में उनकी सदस्यता को क्यों निरस्त नहीं किया जाए।

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